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CG ACB News: रिश्वतखोर श्रम इंस्पेक्टर को 3 साल की सजा, 50 हजार का अर्थदण्ड भी, 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ एसीबी ने पकड़ा था

CG ACB News: रिश्वतखोर श्रम इंस्पेक्टर को 3 साल की सजा, 50 हजार का अर्थदण्ड भी, 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ एसीबी ने पकड़ा था

CG ACB News: रिश्वतखोर श्रम इंस्पेक्टर को 3 साल की सजा, 50 हजार का अर्थदण्ड भी, 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ एसीबी ने पकड़ा था
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By Sandeep Kumar

CG ACB News: जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पदस्थ श्रम इंस्पेक्टर को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी श्रम इंस्पेक्टर को 40 हजार की रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा था। विशेष न्यायालय ने आज आरोपी को सजा सुनाते हुये 3 वर्ष की करावास और 50 हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

जानिए पूरा मामला

शिकायतकर्ता रमेश कुमार यादव निवासी ग्राम बूढ़ाडांड़ बगीचा जिला जशपुर के द्वारा 26.9.2019 को एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में शिकायत प्रस्तुत किया था कि उसके द्वारा अपनी संस्था छत्तीसगढ़ अभिनन्दन एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी कोतबा के माध्यम से लगभग 320 लोगों को श्रम विभाग से प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत मेशन जनरल एवं असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन कोर्स में प्रशिक्षण कार्य कराया गया था।

प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराकर प्रशिक्षण शुल्क 6,37,000 रुपये का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था। श्रम निरीक्षक सुरेश कुर्रे के द्वारा बिल बनाने एवं चेक में हस्ताक्षर कराकर प्रदाय करने के एवज में 1 लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई थी। प्रार्थी की शिकायत का सत्यापन कराया गया जिसमें आरोपी सुरेश कुर्रे श्रम निरीक्षक के द्वारा प्रार्थी से कहा गया कि 1 लाख रूपये नहीं, अब आपको 01 लाख 90 हजार रूपये देना पड़ेगा जिससे वह जावा मोटरसायकल खरीदेगा।

शिकायत के सत्यापन पश्चात् 14.10.2019 को ट्रैप आयोजित कर आरोपी सुरेश कुर्रे को प्रथम किश्त 40,000 की रिश्वत लेते हुए कार्यालय में रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के तहत् कार्रवाई की गई थी। विवेचना पूर्ण होने पर 26.06.2020 को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) जशपुर में आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।

विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) जशपुर द्वारा 26.11.2025 को पारित निर्णय में आरोपी सुरेश कुर्रे, श्रम निरीक्षक, कार्यालय श्रमपदाधिकारी जशपुर, जिला जशपुर को धारा- 7 भ्रष्टाचार निवारण अधनियम के अपराध में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है एवं 50,000 रुपये जुर्माना नहीं पटाने पर छः महीने के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।

Sandeep Kumar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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