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Bilaspur Crime News: छात्राओं से छेड़खानी पर लेक्चरर सस्पेंड, एफआईआर के बाद डीईओ ने की कार्रवाई

Bilaspur Crime News: आदिवासी बालिकाओं से पढ़ाई के नाम पर छेड़खानी करने वाले लेक्चरर विजय कुमार राय को गौरेला पेंड्रा मरवाही के डीईओ ने निलंबित कर दिया है। छेड़खानी के आरोप में पुलिस ने राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस कार्रवाई के बाद डीईओ ने यह कार्रवाई की है।

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By Radhakishan Sharma

Bilaspur Crime News: बिलासपुर। स्कूल की आदिवासी छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले लेक्चरर अशोक कुमार राय को गौरेला पेंड्रा मरवाही के डीईओ ने निलंबित कर दिया है। छेड़खानी के आरोप में मरवाही पुलिस ने लेक्चरर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस कार्रवाई के बाद डीईओ ने लेक्चरर राय को सस्पेंड कर दिया है।

गौरेला पेंड्रा मरवाही के डीईओ ने अपने आदेश में लिखा है कि विजय कुमार राय, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंशीताल विख मरवाही के विरूद्ध अपराध कमांक 127/2025 धारा- 74 बी.एन.एस., 9 (सी) / 10 पॉक्सो एक्ट एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत थाना मरवाही में अपराध दर्ज होने के फलस्वरूप राय, व्याख्याता को उक्त धारा के तहत गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है।

विजय कुमार राय, व्याख्याता के उक्त कृत्य से जिले एव विभाग की छवि धूमिल हुई है। अतः राय, व्याख्याता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में मुख्यालय का निर्धारण पृथक से किया जावेगा।

डीईओ ने इन अफसरों को दी कार्रवाई की जानकारी-

सचिव, छगशासन, स्कूल शिक्षा विभाग

संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय

कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग- बिलासपुर

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विख- मरवाही

प्राचार्य / आहरण एवं संवितरण अधिकारी शा.उ.मा.वि. बंशीताल

ये है मामला-

मरवाही विकासखंड के बंशीताल शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल है। आरोपी शिक्षक का नाम विजय राय है। शिक्षक विजय राय बंशीताल शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में पदस्थ था। आरोप है शिक्षक विजय राय ने स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग आदिवासी छात्राओं के साथ छेड़खानी की.। शिक्षक विजय राय छात्राओं के प्राइवेट पार्ट्स को गलत तरीके से छूता था। इसकी शिकायत कई बार क्लास टीचर और हॉस्टल अधीक्षिका की गई थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे शिक्षक विजय राय की गन्दी हरकतें जारी रही। जिसके बाद परेशान होकर छात्राओं ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की। इस घटना के सामने आने के बाद बवाल मच गया. आक्रोशित परिजनों ने मरवाही थाने में शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तब जाकर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया।

आरोपी शिक्षक गिरफ्तार-

शिकायत के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) 74, पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 9(c) और अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 10 के तहत केस दर्ज गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में स्कूल की टीचर और हॉस्टल अधीक्षिका की लापरवाही सामने आयी है।

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