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Jaipur Divorce Case: AC के लिए तलाक! पति को AC वाले कमरे में घुसने नहीं देती थी पत्नी, शादी के 43 साल बाद दे दिया तलाक

AC Ke Liye Talaq: जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने शादी के 43 साल बाद पत्नी को इसलिए तलाक दे दिया, क्योंकि वह उसे AC वाले कमरे में घुसने नहीं देती थी। साथ ही उसके चरित्र पर भी शक करती थी।

AC के लिए तलाक! पति को AC वाले कमरे में घुसने नहीं देती थी पत्नी, शादी के 43 साल बाद दे दिया तलाक
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By Chitrsen Sahu

AC Ke Liye Talaq: जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने शादी के 43 साल बाद पत्नी को इसलिए तलाक दे दिया, क्योंकि वह उसे AC वाले कमरे में घुसने नहीं देती थी। साथ ही उसके चरित्र पर भी शक करती थी।

फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए दिया था प्रार्थना पत्र

जयपुर फैमिली कोर्ट में 67 साल के एक शख्य ने तलाक के लिए याचिका लगाई थी। जिसे फैमिली कोर्ट ने स्वीकार करते हुए तलाक को मंजूरी दे दी। पति ने तालाक के पिछे कि जो वजह बचाई है, उसे जानकर हर कोई हैरान है। प्रशासनिक सेवा में रहे 67 साल के शख्य ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शादी 1982 में हुई थी। शादी के कुछ दिन तो सब सही रहा, लेकिन बाद में उसकी पत्नी ने छोटा घर होने के कारण उसे घटिया मानसिकता वाला कहना शुरु कर दिया था।

पति ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

इसके साथ ही पति ने तलाक के लिए दिए प्रार्थना पत्र में आगे बताया कि उसकी पत्नी उसके चरित्र पर शक भी करती थी और उसे ताने भी मारा करती थी। गर्मी के दिनों में वह उसे एसी वाले कमरे में सोने नहीं देती थी। वह छोटी-छोटी बात पर उससे झगड़ा भी करती थी। इतना ही नहीं उसकी पत्नी उसपर कई झूठे आरोप भी लगाती थी। जिसकी वजह से उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशानी झेलनी पड़ रही है।

पत्नी ने आरोप को बताया निराधार

वहीं पति के आरोप को पत्नी ने निराधार बताया है। साथ ही कहा कि पति ने उसपर जो भी आरोप लगाए हैं वह सब गलत है। इसी के साथ ही उसने कहा कि वह पति को एसी वाले कमरे में जाने से सिर्फ इसलिए रोकती थी क्योंकि वह बिजली के बिल और खर्चे को लेकर सावधानी बरतती थी। उसने आगे कहा कि उसके पति ने बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। फिलहाल जयपुर फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों के दलीले सुनते हुए पति के पक्ष में फैसला सुनाया।

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