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कर्मचारियों और वकीलों को सब्सिडी पर मकान देगी इस राज्य की सरकार, शर्त रहेगी कि वे 10 साल तक घर को बेच नहीं पाएंगे

कर्मचारियों और वकीलों को सब्सिडी पर मकान देगी इस राज्य की सरकार, शर्त रहेगी कि वे 10 साल तक घर को बेच नहीं पाएंगे
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By NPG News

लखनऊ 1 दिसंबर 2021। चुनावी साल में ही सही मगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और छोटे अधिवक्ताओं को सब्सिडी में मकान देने जा रही। इसमें शर्त रहेगी कि वे 10 साल तक उसे बेच नहीं पाएंगे। उत्‍तर प्रदेश सरकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लाखों कर्मियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर मकान देने जा रही है। इन मकानों को लेने वालों से भूमि का टोकन के तौर पर मूल्य मात्र एक रुपये लिया जाएगा। छूट पर मकान लेने वालों को इस शर्त पर दिया जाएगा कि वे 10 साल तक इसे बेच नहीं पाएंगे। सीनियर अफसरों की बैठक में इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराया जाएगा। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक किसी भी राज्य में कर्मचारियों और वकीलों को को छूट पर मकान देने की व्यवस्था नहीं है।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मी और ऐसे अधिवक्ता जिनकी अधिक आय नहीं है उन्हें मकान लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इनको छूट पर मकान देने पर विचार-विमर्श के बाद प्रारूप तैयार किया गया है। मकान देने की प्रक्रिया क्या होगी और कैसे इसे दिया जाएगा इसके लिए प्रारंभिक दौर की वर्ता में सहमति बन गई है। इसके लिए पात्रता का मानक बाद में तय किया जाएगा। पात्रों को मकान देने के लिए संबंधित विभाग ही नोडल होगा। अधिवक्ताओं के लिए न्याय और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के लिए कार्मिक विभाग नोडल बनाया गया है। अधिवक्ताओं के लिए प्रयागराज शहर में किसी उपयुक्त जगह पर ऐसी भूमि चिह्नित की जाएगी, जिस पर मकान बनाया जा सके। जमीन चिह्नित करने के बाद उसे न्याय विभाग के हस्तांतरित किया जाएगा। प्रयागराज में ही उत्तरप्रदेश का हाईकोर्ट है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नोडल विभागों को नजूल की जमीन पट्टे पर उपलब्ध कराएगा। ग्राम पंचायतों व स्थानीय प्राधिकारी के प्रबंधन की जमीनों को राजस्व विभाग और अन्य सरकारी भूमि संबंधित विभाग नियमों के अधीन नोडल विभाग को जरूरत के आधार पर उपलब्ध कराएगा। इस योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों पर पात्रों को सब्सिडी दी जाएगी।

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