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Paytm News: पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अब 15 मार्च तक राहत

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के जमा स्वीकार करने पर रोक लागू करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी है। अब रोक 1 मार्च की जगह 16 मार्च से प्रभावी होगी।

Paytm News: पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अब 15 मार्च तक राहत
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By Kapil markam

Paytm News: Mumbai: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के जमा स्वीकार करने पर रोक लागू करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी है। अब रोक 1 मार्च की जगह 16 मार्च से प्रभावी होगी। आरबीआई ने कहा कि पीपीबीएल के ग्राहकों (व्यापारियों सहित) के हितों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है। आरबीआई के आदेश में कहा गया है, “15 मार्च 2024 के बाद किसी भी ब्याज, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड के अलावा किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉपअप की अनुमति नहीं दी जाएगी (29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समयसीमा से विस्तारित)।”

पहले 31 जनवरी को जारी आदेश के अनुरूप, इसके ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष तक बिना किसी प्रतिबंध के होगी। फंड ट्रांसफर जैसी बैंकिंग सेवाएं (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि जैसी सेवाओं के नाम और प्रकृति के बावजूद), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा बैंक द्वारा 15 मार्च 2024 के बाद भी प्रदान की जाएगी।

हालाँकि, ग्राहकों या वॉलेट धारकों द्वारा उपलब्ध शेष राशि की निकासी या उपयोग के उद्देश्य से, एईपीएस, आईएमपीएस और यूपीआई सहित ऐसे फंड ट्रांसफर की अनुमति किसी भी समय दी जा सकती है।

Kapil markam

कपिल मरकाम बिलासपुर चौकसे इंजिनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। वर्तमान में NPG.NEWS से जुड़े हुए है। मूलतः मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं।

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