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Mukhyamantri Udyami Yojana 2024: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन शुरू, सरकार देगी 10 लाख, तुरंत करें अप्लाई

Mukhyamantri Udyami Yojana 2024: बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024(Chief Minister Entrepreneur Scheme 2024) के लिए आज सोमवार (01 जुलाई) से आवेदन शुरू हो गया है.

Mukhyamantri Udyami Yojana 2024: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन शुरू, सरकार देगी 10 लाख, तुरंत करें अप्लाई
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Mukhyamantri Udyami Yojana 2024

By Neha Yadav

Mukhyamantri Udyami Yojana 2024: पटना: बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024(Chief Minister Entrepreneur Scheme 2024) के लिए आज सोमवार (01 जुलाई) से आवेदन शुरू हो गया है. उद्यमी योजना के तहत नीतीश सरकार युवाओं और महिलाओं को रोजगार करने और उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये दे रही है.

इस योजना का लाभ लेने के लिए आज से आवेदन कर सकते हैं. उद्योग विभाग की वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई है. इसके बाद से आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे. आईये जानते है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में...

क्या है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

बिहार की नीतीश सरकार ने साल 2016 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की थी. बिहार सरकार शिक्षित बेरोजगारों युवक-युवती, महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए लोन प्रदान करती है. इसमें पचास फीसदी अनुदान और पचास फीसदी ब्याज रहित ऋण होता है. योजना के पांच लाख रुपये आसान ब्याज के साथ सात वर्षों में जमा करना होगा. योजना का उद्देश्य बिहार के निवासियों को रोजगार ऋण प्रदान करना है. साथ ही युवाओं के आर्थिक स्थिति के साथ-साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा.

आवेदन की तिथि

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी आज सोमवार (01 जुलाई) से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई,2024 शाम 5 बजे तक है. इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे. आवेदन वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर ऑनलाइन किया जाएगा. जिसके लिए दस्तावेज को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा.

योजना का लाभ पाने के लिए योग्यता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा के अंतर्गत बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए. साथ ही कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होना अनिवार्य है.

ये है जरूरी डॉक्यूमेंट

स्थायी निवास प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

पैन कार्ड

मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन के लिए)

इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम पर)

मासिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (स्थानीय कार्यालय द्वारा जारी)

पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ (हाल ही में लिया गया120 केबी)

हस्ताक्षर नमूना (अधिकतम 120 केबी)

दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो)

बैंक स्टेटमेंट (जो खाता खोलने की तारीख को प्रमाणित करता है)

रद्द चेक

9200 लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

बता दें, इस बार 9200 लोगों को योजना का लाभ मिलेगा. जिसमे अल्पसंख्यक योजना के तहत 1200 का चयन किया जायेगा. अन्य 8000 आवेदकों का मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत चयन होगा.




Neha Yadav

नेहा यादव रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी से बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएट करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। पिछले 6 सालों से विभिन्न मीडिया संस्थानों में रिपोर्टिंग करने के बाद NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहीं है।

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