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GST-बड़ी खबर: ऑनलाइन गेम हुआ महंगा, खेलने के लिए अब चुकाना होगा 28 प्रतिशत जीएसटी, सिनेमाघरों में खाने की चीजें और ये दवा भी हो सकती है सस्ती

GST-बड़ी खबर: ऑनलाइन गेम हुआ महंगा, खेलने के लिए अब चुकाना होगा 28 प्रतिशत जीएसटी, सिनेमाघरों में खाने की चीजें और ये दवा भी हो सकती है सस्ती
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By Sandeep Kumar Kadukar

नईदिल्ली। जीएसटी काउंसलिंग परिषद की आज (मंगलवार) को 50वीं बैठक हुई। बैठक में ऑनलाइन गेम कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया। साथ ही विशेष चिकित्सा उद्देश्य के लियूए खाद्य के आयात पर जीएसटी से छूट को मंजूरी दी गई है। कैंसर की दवा और सिनेमाघरों में खाने की चीजें सस्ती होने की उम्मीद है। इमिटेशन, जरी धागा पर टैक्स को 12 फीसदी से कम करते हुए अब 5 फीसदी किया गया है।

वहीं, बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी गई है। जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन होने से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रिब्यूनल के बनने के बाद जीएसटी से जुड़े विवादों को आसानी से निपाटाया जा सकेगा। इसके तहत महाराष्ट्र में 7 और पश्चिम बंगाल में 2 ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर बताया कि 50वीं बैठक एक मील का पत्थर है, जो सहकारी संघवाद की सफलता और एक अच्छी और सरल कर व्यवस्था की स्थापना का संकेत देती है।

नीचे देखें वीडियो...

Sandeep Kumar Kadukar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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