Teacher Suspend News: हेड मास्टर सस्पेंड: महिला हेड मास्टर ने एक साथ की दो गंभीर गलती, जेडी ने जारी किया निलंबन आदेश
Teacher Suspend News: JD संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, बिलासपुर ने शा.पू.मा.शा. मंगला वि.ख. बिल्हा की हेड मास्टर सावित्री शर्मा को निलंबित कर दिया है। हेड मास्टर पर एक नहीं दो गंभीर गलती थोपी गई है। जेडी ने अपने आदेश में दोनों गलतियों का जिक्र करते हुए निलंबन आदेश जारी कर दिया है।

Teacher Suspend News: बिलासपुर। शिक्षक एलबी के अभ्यावेदन को अमान्य करने और बिना पदस्थापना आदेश के बाद भी शा.पू.मा.शा. मंगला वि.ख. बिल्हा की हेड मास्टर सावित्री शर्मा ने शिक्षक एलबी को अपने स्कूल में ज्वाइनिंग दे दी। विभागीय आदेश की अवहेलना का गंभीर मामला बना। इसके अलावा मध्यान्ह भोजन में बच्चों को घटिया भोजन परोसने की पुष्टि हुई। इसके चलते जेडी ने हेड मास्टर सावित्री शर्मा को निलंबित कर दिया है।
JD संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, बिलासपुर कार्यालय द्वारा जारी निलंबन आदेश में साफ लिखा है कि शा.पू.मा.शा. मंगला में बच्चों को सड़े गले टमाटर एवं बदबूदार हरी मिर्च की चटनी परोसने बाबत् जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार कल्याणी महिला स्व सहायता समूह द्वारा अधिकाशतः गुणवत्ताहीन भोजन बच्चों को खिलाने की जानकारी सावित्री शर्मा के संज्ञान में था। किन्तु उनके द्वारा उच्च कार्यालय को जानकारी नहीं दिया जाना पाया गया। इसके कारण बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन खिलाने की घटना हुई। इस प्रकार सावित्री शर्मा द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन उचित प्रकार से नहीं किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के पत्र 15 सितंबर 2025 एव विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिल्हा के प्रतिवेदन अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किया गया है।
0 विभागीय आदेश के बगैर शिक्षक एलबी को दी ज्वाइनिंग
सावित्री शर्मा प्रधान पाठक शा.पू.मा.शा. मंगला वि.ख. बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा रविन्द्र बागड़े शिक्षक एलबी को अनाधिकृत रूप से 16 सितंबर 2025 को शा.पू.मा.शा. मंगला वि.ख. बिल्हा में कार्यभार ग्रहण कराया गया है। कार्यालयीन आदेश 10 जुलाई 2025 द्वारा पारित आदेश में बागड़े द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन 19 जुलाई 2025 को अमान्य किया गया है। पदांकन आदेश के बिना नियम विरूद्ध तथा सक्षम अधिकारी के बिना आदेश, अनुमति प्राप्त किये संबंधित शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराया है । ततसंबंध में कार्यालयीन पत्र 17 सितंबर 2025 द्वारा सावित्री शर्मा स्पष्टीकरण जारी किया गया। उनके द्वारा 17 सितंबर 2025 को प्रस्तुत स्पष्टीकरण का जवाब संतोषप्रद, उपयुक्त नहीं पाया गया।
सावित्री शर्मा का उपरोक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की नियम 3 के विपरीत होने के कारण छग सिविल सेवा नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम-9 के तहत् सावित्री शर्मा प्रधान पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिल्हा नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
