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सुकमा। कलेक्टर एस. हरिस द्वारा सहायक ग्रेड 2 कार्यालय जनपद पंचायत सुकमा वर्तमान में संलग्न जिला पंचायत सुकमा एसएम शर्मा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के जांच कराने पर जांच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया शिकायत सत्य पाये जाने के कारण संबंधित का कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के विपरित पाये जाने के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील नियम)1999 के तहत एसएम शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सम्बन्धित कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
उक्त निलम्बित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित कर डिप्टी कलेक्टर मधु तेता को जांचकर्ता अधिकारी तथा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी बिस्मिता पाटले को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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