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State consumer commission: दुर्घटना में नहीं खुला एयर बैग: इनोवा कार निर्माता कंपनी को देना होगा 61 लाख, राज्य उपभोक्ता आयोग का फैसला

State consumer commission: छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सीतामढ़ी कोरबा निवासी सुमित अग्रवाल को 61 लाख 36 हजार रुपए देने का आदेश टोयटा कंपनी को दिया है. कंपनी के इनोवा कार में दुर्घटना के समय एयर बैग नहीं खुला था।

State consumer commission: दुर्घटना में नहीं खुला एयर बैग: इनोवा कार निर्माता कंपनी को देना होगा 61 लाख, राज्य उपभोक्ता आयोग का फैसला
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By Radhakishan Sharma

State consumer commission: बिलासपुर. छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सीतामढ़ी कोरबा निवासी सुमित अग्रवाल को 61 लाख 36 हजार रुपए देने का आदेश टोयटा कंपनी को दिया है. कंपनी के इनोवा कार में दुर्घटना के समय एयर बैग नहीं खुला था।

कोरबा के व्यापारी सीतामढ़ी निवासी अमित अग्रवाल 23 अप्रैल 2023 को रायपुर से अपने भाई सुमित अग्रवाल की इनोवा कार से कोरबा आ रहे थे। ग्राम तरदा के पास सामने से आ रहे वाहन को बचाते समय इनोवा कार पलटकर पेड से जा टकराई। इस सड़क दुघर्टना में अमित अग्रवाल को गंभीर चोट पहुंची थी, रायपुर और हैदराबाद में अमित के इलाज में 36.83 लाख रुपए खर्च आया था। सड़क दुघर्टना के समय इनोवा का एक भी एयर बैग नहीं खुला जिसके कारण अमित अग्रवाल को गंभीर चोट पहुंची थी।

अमित अग्रवाल के भाई सुमित अग्रवाल ने इनोवा कार के निर्माता टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग कोरबा में मामला पेश‌ किया था, उक्त मामले में कंपनी के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए जिला आयोग ने नया वाहन या समतुल्य राशि सहित इलाज में खर्च हुए 36.53 लाख रुपए सुमित अग्रवाल को देने का आदेश दिया था।

कार निर्माता कंपनी ने छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग में की थी अपील

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी ने जिला उपभोक्ता आयोग के एकपक्षीय आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग बिलासपुर में अपील किया। मोटर कंपनी के अधिवक्ता ओम कुकरेजा ने एकपक्षीय फैसले पर आपत्ति किया। इंश्योरेंस कंपनी की ओर से 12 लाख रुपए कार के रिपेयरिंग के लिए डीलर को दिया गया, एयर बैग खुलने के संबंध में विशेषज्ञ रिपोर्ट नहीं लिया गया और सुमित ने दुर्घटना को नहीं देखा इन आधारों पर टोयोटा कंपनी की ओर से अपील में तर्क किया गया।

सुमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता नूतनसिंह ठाकुर ने पैरवी की । छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने टोयोटा कंपनी के तर्कों को अ स्वीकार कर दिया। राज्य आयोग ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में सर्वेयर की रिपोर्ट, कार और अमित अग्रवाल को पहुंची क्षति के आधार पर यह माना कि गंभीर क्षति के बावजूद कार के एक भी एयर बैग का नहीं खुलना इनोवा कार में विनिर्माण दोष को प्रमाणित करता है।

आयोग ने फैसला दिया कि परिवादी अपनी सुरक्षा के लिए महंगी कार खरीदा था. यदि आवश्यकता के समय एयर बैग नहीं खुला तो ऐसे गुणवत्ताहीन वाहन‌ को बेचना सेवा में कमी है।

30 दिन के भीतर करना होगा भुगतान

दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग ने फैसला दिया कि टोयोटा कंपनी 30 दिन‌ के भीतर सुमित अग्रवाल को नया इनोवा कार या उसका मूल्य 23.83 लाख रुपए सहित इलाज का संपूर्ण खर्च 36.53 लाख रुपए देगी । साथ ही 01 लाख रुपए शारीरिक, मानसिक परेशानी के लिए तथा 10 हजार रुपए वादव्यय का भुगतान करेगी ।

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