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Sarguja News: धनिया पत्ती की खुशबू के बीच शराब की ऐसी तस्करी.... देखा, ना सुना होगा

Sarguja News: आप अंदाज लगा सकते हैं कि हरी सब्जियों और धनिया की खुशबू के बीच मदिरा की चोरी-छिपे सप्लाई हो रही है। शराब की ऐसी तस्करी जिसे देखकर पुलिस अफसरों के भी होश उड़ गए। मध्य प्रदेश से आ रही हरी सब्जियों के बीच शराब की तस्करी भी हो रही है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के देवसर से हरी सब्जियों से भरे वाहन में शराब और बियर की बोतलें देखकर पुलिस अफसर हक्के-बक्के रहे गए। पुलिस ने सब्जियों के बीच से 61 पेटी अंग्रेजी शराब और 46 केन बियर के साथ ही वाहन की जब्ती बनाई है। आरोपी भी पुलिस के हत्थ्ये चढ़ गए हैं।

Sarguja News: धनिया पत्ती की खुशबू के बीच शराब की ऐसी तस्करी.... देखा, ना सुना होगा
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By Radhakishan Sharma

Sarguja News: सरगुजा। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने पिकअप वाहन में छिपाकर ले जाई जा रही 2,928 पाव अंग्रेजी शराब और 46 केन बीयर समेत कुल 550.04 लीटर शराब बरामद की। जब्त शराब की कुल कीमत लगभग 4.40 लाख रुपये बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी साकिब अहमद (25 वर्ष), निवासी वाड्रफनगर, को गिरफ्तार कर पिकअप वाहन (नंबर यू.पी. 64 बी.टी. 7283) भी जब्त कर लिया है।

पुलिस ने यह कार्रवाई 11 जनवरी 2025 को वाड्रफनगर चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान की। दोपहर करीब 2 बजे वाड्रफनगर से आ रही पिकअप वाहन को रोककर जांच की गई। वाहन में सब्जी के कैरेट के नीचे शराब छिपाकर ले जाई जा रही थी। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी यह शराब मध्य प्रदेश के सीधी जिले के देवसर से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और सूरजपुर जिलों के ढाबों में सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 00/2025 के तहत धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग और बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में पूरे जिले में नाकाबंदी प्वाइंट लगाकर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। पुलिस ने यातायात सुरक्षा माह के तहत शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की है। मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 185 के तहत चालान जारी किए जा रहे हैं।

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