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Raipur News: पिट NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई: दो आरोपी को संभागायुक्त रायपुर ने 3 माह के लिए भेजा जेल

Sambhag Ayukt Mahadev Kavre: रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संभागायुक्त महादेव कावरे के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में दो आरोपियों के खिलाफ पिट NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें 3-3 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है।

Raipur News: पिट NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई: दो आरोपी को संभागायुक्त रायपुर ने 3 माह के लिए भेजा जेल
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Raipur News

By Chitrsen Sahu

Sambhag Ayukt Mahadev Kavre: रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संभागायुक्त महादेव कावरे के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में दो आरोपियों के खिलाफ पिट NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें 3-3 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है।

बता दें कि रायपुर संभाग में संभागायुक्त महादेव कावरे के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में दो आरोपियों पुनीत खरे और शेख तरबेज पर गांजा तस्करी के मामले में पिट NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें 3-3 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है।

विधानसभा थाना प्रभारी शिवेन्द्र राजपूत ने बताया कि आरोपी पुनीत खरे के खिलाफ थाना विधानसभा में NDPS एक्ट के तहत तीन मामले दर्ज है। आरोपी आदतन अपराधी है और गांजा तस्करी के मामले में जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर आसपास के लोगों में गुस्सा है। ऐसे में भविष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए आरोपी पुनीत खरे और शेख तरबेज पर कार्रवाई की गई।

दोनों आरोपी को पुनीत खरे और शेख तरबेज पर संभागायुक्त महादेव कावरे ने स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (पिट एनडीपीएस) 1988 की धारा 11 के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के प्रतिवेदन पर 3-3 महीने के लिए जेल भेजा है। संभाग में अब तक 26 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जबकि 56 प्रकरण पुलिस द्वारा भेजे गए हैं, शेष में कार्रवाई जारी है।



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