Begin typing your search above and press return to search.

Raigarh News: पत्नी की हत्या कर शव को लटकाया, पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी को भेजा गया जेल

Raigarh News: पत्नी की हत्या कर शव को लटकाने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है...

Raigarh News: पत्नी की हत्या कर शव को लटकाया, पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी को भेजा गया जेल
X
By Sandeep Kumar

Raigarh News: रायगढ़। लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम झरन में हुई एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सच्चाई से पर्दा उठा दिया है। पत्नी की हत्या कर उसे आत्महत्या का स्वरूप देने की कोशिश करने वाले आरोपी पति फुलेश्वर भगत (44 वर्ष) को लैलूंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

घटना 26 मई 2025 की है, ललिता भगत (40 वर्ष) के मृतका के देवर नवीन भगत ने थाना लैलूंगा में मर्ग सूचना दर्ज कराई थी कि उसकी भाभी को घरवालों ने फांसी से उतारकर अस्पताल ले जाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग क्रमांक 59/2025 धारा 194 बीएनएस के तहत जांच शुरू की।

जांच के दौरान जब पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण और परिजनों के बयान लिए, तो मौत की परिस्थितियां संदिग्ध प्रतीत हुईं। मर्ग जांच में सामने आया कि घटना के दिन पति-पत्नी के बीच मृतका के पति फुलेश्वर के चरित्र को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान ललिता ने फुलेश्वर से पूछताछ करते हुए उसकी बनियान पकड़कर खींची थी, जिस पर फुलेश्वर ने पत्नी के साथ हाथापाई की। मारपीट के दौरान ललिता जमीन पर गिर पड़ी और सिर में गंभीर चोट लगने से बेहोश हो गई।

इसके बाद आरोपी पति ने बेहोशी की हालत में ही ललिता को घर के कमरे में ले जाकर ओढ़नी से फांसी पर लटका दिया, ताकि मामला आत्महत्या का लगे। उसने फिर अपने साले को आवाज देकर बुलाया और मिलकर शव को फंदे से नीचे उतारा। दोनों ने मृतका को इलाज के बहाने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लैलूंगा पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन और एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी उप निरीक्षक इगेश्वर यादव ने बारीकी से जांच कर साक्ष्य एकत्रित किए। जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य छिपाने और हत्या करने के आधार पर अप.क्र . 139/2025 धारा 103(1) बीएनएस कायम कर धारा 238 बीएनएस भी जोड़ी गई है।

आज दोपहर फुलेश्वर भगत को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। लैलूंगा पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना क्षेत्र में की जा रही है।

Sandeep Kumar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

Read MoreRead Less

Next Story