Online CGPF Final Payment: पीएफ की राशि का अंतिम भुगतान: ऑनलाइन सीजीपीएफ. फाइनल पेमेंट सिस्टम से होगा भुगतान
Online CGPF Final Payment: वित्त सचिव मुकेश कुमार बंसल ने शासकीय सेवकों को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि राशि के अंतिम भुगतान के संबंध में जरुरी गाइड लाइन जारी किया है। दिशा निर्देश केअनुसार शासकीय सेवकों को अब भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान ऑनलाइन सीजीपीएफ. फाइनल पेमेंट सिस्टम" के जरिए किया जाएगा। इनके लिए क्या शर्तें होंगी,किस स्तर पर जांच पड़ताल की जाएगी और राशि का अंतिम भुगतान कैसे होगा। वित्त सचिव ने निर्देश जारी कर दिया है। देखें वित्त सचिव का पत्र.

Online CGPF Final Payment: रायपुर। वित्त सचिव मुकेश कुमार बंसल ने शासकीय सेवकों को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि राशि के अंतिम भुगतान के संबंध में जरुरी गाइड लाइन जारी किया है। दिशा निर्देश केअनुसार शासकीय सेवकों को अब भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान ऑनलाइन सीजीपीएफ. फाइनल पेमेंट सिस्टम" के जरिए किया जाएगा। इनके लिए क्या शर्तें होंगी,किस स्तर पर जांच पड़ताल की जाएगी और राशि का अंतिम भुगतान कैसे होगा। वित्त सचिव ने निर्देश जारी कर दिया है।
वित्त सचिव मुकेश बंसल ने पत्र में लिखा है कि 1 अप्रैल 2022 से लागू सीजीपीएफ योजनांतर्गत शासकीय सेवकों को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान ऑनलाइन सीजीपीएफ. फाइनल पेमेंट सिस्टम के जरिए किया जाना है। राज्य शासन द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल किये जाने के बाद से 1 अप्रैल 2022 से सीजीपीएफ अंशदान कटौती की जा रही है। शासकीय सेवक की सेवा समाप्ति, सेवा से त्याग पत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु के पश्चात उनके सीजीपीएफ खाते में जमा धन राशि के अंतिम आहरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए ही आवेदन करना होगा। आनलाइन प्रक्रिया में इन नियमों व निर्देशों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। शासकीय सेवक की सेवा समाप्ति, सेवा से त्याग पत्र, शासकीय सेवक को अथवा उसकी मृत्यु के प्रकरण में नॉमिनी को सीजीपीएफ अंतिम भुगतान ऑनलाइन सीजीपीएफ फाइनल पेमेंट सिस्टम पोर्टल में कार्यालय प्रमुख के द्वारा रजिस्टर्ड किया जाएगा।
अंतिम भुगतान के लिए पोर्टल में यह करना होगा
- सेवक की सेवा समाप्ति, सेवा से त्याग पत्र , सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में अनुसूची पांच तथा मृत्यु के प्रकरण में अनुसूची-सात का प्रयोग किया जायेगा।
- अभिदाता का व्यक्तिगत विवरण, विभागीय विवरण, गणना विवरण एवं दस्तावेज विवरण की प्रविष्टि की जाएगी।
- जरुरी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किया जाएगा एवं सभी दस्तावेज होने की पुष्टि चेक लिस्ट अनुसार की जाएगी।
- अनुसूची (अनुसूची-पांच अथवा अनुसूची-सात), डिजिटल हस्ताक्षरीत छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि पासबुक तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों को ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड कर संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि को प्रेषित किया जाएगा।
- ई-सीजीपीएफ. प्राधिकार पत्र (e-CGPF Authority Letter) जारी होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान किये जाने हेतु आहरण संवितरण अधिकारी (DDO) द्वारा ई-बिल के माध्यम से देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
अंतिम ऑडिट भुगतान की रहेगी ये शर्तें
(1) संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा ही प्रदत्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड से "ऑनलाइन सीजीपीएफ फाइनल पेमेंट सिस्टम" पोर्टल में लॉगइन ।
(2) कार्यालय प्रमुख द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट की गयी जानकारियों तथा अभिप्रमाणित अनुसूची (यथा अनुसूची-पांच अथवा अनुसूची-सात) संलग्न प्रपत्रों, अभिलेखों एवं छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि ई-पासबुक का परीक्षण।
(3) ऑनलाइन प्रविष्टि एवं ई-पासबुक प्रविष्टि में भिन्नता होने पर संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा संधारित ऑनलाइन अभिलेखों के आधार पर जमा राशि एवं उस पर देय ब्याज राशि की गणना की जाएगी।
(4) प्राप्त प्रकरण में पूर्ण परीक्षण उपरांत अंतिम रूप से प्रगणित डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ई-सीजीपीएफ प्राधिकार पत्र (e-CGPF Authority Letter) जारी कर कार्यालय प्रमुख, कोषालय अधिकारी तथा सम्बन्धित अभिदाता को ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा।
(5) विभिन्न कार्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य तथा एनआईसी के सहयोग से वेबसाइट का सुचारू संचालन एवं आवश्यकतानुसार सुधार कार्य संचालनालय द्वारा किया जाएगा।
कोषालय, उप कोषालय स्तर पर ऐसे होगी निगरानी
संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा, ऑनलाइन प्राप्त ई-सीजीपीएफ प्राधिकार पत्र (e-CGPF Authority Letter) के आधार पर ई-बिल साफ्टवेयर में देयक तैयार किया जाएगा। देयक के ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही संबंधित कोषालय/उप कोषालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
भुगतान के पूर्व संबंधित कोषालय, उप कोषालय द्वारा संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ से डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ई-सी.जी.पी.एफ. प्राधिकार पत्र (e-CGPF Authority Letter) कोषालय/उप कोषालय में प्राप्त होने की पुष्टि की जाएगी। पुष्टि हो जाने के पश्चात् देयक का भुगतान संबंधित सेवा समाप्ति , सेवा से त्याग पत्र, सेवानिवृत्त शासकीय सेवक अथवा दिवंगत शासकीय सेवक के नॉमिनी के खाते में किया जाएगा।
