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Mungeli News: व्याख्याता सस्पेंड, फर्जी बीएड प्रमाण पत्र पर कर रही थी नौकरी, डीपीआई ने जारी किया आदेश

Mungeli News: फर्जी बीएड प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले व्याख्याता को निलंबित कर दिया गया है।

Mungeli News: व्याख्याता सस्पेंड, फर्जी बीएड प्रमाण पत्र पर कर रही थी नौकरी, डीपीआई ने जारी किया आदेश
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By NPG News

Mungeli News मुंगेली। फर्जी बीएड प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले व्याख्याता को डीपीआई ने निलंबित किया है। संयुक्त संचालक ने अपनी जांच रिपोर्ट लोक शिक्षण संचालनालय को सौंपी थी। जिसके बाद संयुक्त संचालक की रिपोर्ट पर डीपीआई दिव्या मिश्रा ने यह आदेश जारी किए है।

मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बैगाकापा में फर्जी बीएड प्रमाण पत्र के आधार पर व्याख्याता जसवंत सिंह राजपूत नौकरी कर रहे थे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैगाकापा में फर्जी बीएड प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने के संबंध में शिकायत मिलने पर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने जांच की जिसमें पाया कि जसवंत सिंह राजपूत की प्रथम नियुक्ति उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर वर्ष 1992 में शासकीय हाईस्कूल बैगाकापा में हुई।

सेवा में आने के पश्चात उनके द्वारा वर्ष 2004 में गुरु घसीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से स्वाध्यायी बीएड परीक्षा प्रथम श्रेणी में तीन करने संबंधी अंक सूची विभाग में प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर शिक्षक से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला एवं वर्ष 2008 में व्याख्याता के पद पर पदोन्नत हुए।

जांच अधिकारी द्वारा उक्त बीएड अंकसूची का सत्यापन गुरु घसीदास विश्वविद्यालय से करवाया गया। जिस पर उप कुलसचिव के द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त बीएड की अंकसूची उनके विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है।

जांच प्रतिवेदन द्वारा जसवंत सिंह राजपूत व्याख्याता द्वारा कूटरचना कर फर्जी बीएड की अंकसूची विभाग में प्रस्तुत करने एवं उक्त सूची फर्जी अंकसूची के आधार पर उच्चवर्ग शिक्षक से प्रधान पाठक एवं व्याख्याता के पद पर पदोन्नत होने संबंधी शिकायत की पुष्टि हुई जो कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत एवं दंडनीय है जो लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने जसवंत सिंह राजपूत व्याख्याता बैगाकापा हायरसेकेंडरी स्कूल को छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) ( क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश डीपीआई दिव्या मिश्रा ने जारी किया है।

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