Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना; आपका फॉर्म जमा हुआ है या नहीं? अब हितग्राही जान सकेंगे अपने आवेदन की स्थिति...
Mahtari Vandan Yojana: महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि mahtarivandan.cgstate.gov.in लिंक की सहायता से हितग्राही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज कर अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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Mahtari Vandan Yojana रायपुर। महतारी वंदन योजना के हितग्राही अब अपने आवेदन की स्थिति और उस पर की गई कार्यवाही के बारे में जान सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा हितग्राहियों के लिए महतारी वंदन योजना के ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन पत्र की स्थिति पता करने की सुविधा प्रदान की गई है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि mahtarivandan.cgstate.gov.in लिंक की सहायता से हितग्राही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज कर अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पात्रता शर्तें
महतारी वंदन योजना के लिए निर्धारित पात्रता शर्ताे में महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष विवाहित महिला की आयु 01 जनवरी 2024 से 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला भी पात्र होंगी। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को 1000 रूपए की प्रतिमाह के मान से साल में 12 हजार रूपए की राशि डी.बी.टी के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरण किया जाएगा। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाली ऐसी महिलाएं जिन्हे प्रतिमाह 1000 रूपए से कम राशि मिल रही है, उन्हें योजना के लिए पात्र होने पर अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी, जिससे उन्हें अधिकतम 1000 रूपए मासिक राशि प्राप्त हो सकेगी।
ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल एवं ऐप
महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन निःशुल्क होगा। इस योजना के लिए ऑनलाइन भरने के लिए पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा योजना के लिए बनाए गए मोबाईल एप्प पर भी आवेदन जमा किया जा सकता है। योजना के लिए आवेदन 05 फरवरी से लिए जा रहे हैं जिसकी अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है।
ये दस्तावेज करना होंगे जमा
आवेदन करते समय हितग्राहियों को स्वयं का सत्यापित किया हुआ पासपोर्ट साइज की फोटो, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र में से कोई भी एक, स्वयं एवं पति का आधार कार्ड, स्वयं एवं पति का पैन कार्ड (यदि हो तो), विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हेतु 10वीं अथवा 12वीं की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परिचय पत्र, ड्राईविंग लाइंसेस में से कोई एक, बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा अथवा शपथ पत्र जमा कराना होगा।