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CG Liquor Shops Closed: शराब दुकान बंद, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश, इस दिन नहीं मिलेगी शराब, बेचते पकड़े गए तो होगी कार्रवाई...

Liquor shops closed: छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने शुष्क दिवस घोषित किया है

CG Liquor Shops Closed: शराब दुकान बंद, आबकारी विभाग  ने जारी किया आदेश, इस दिन नहीं मिलेगी शराब, बेचते पकड़े गए तो होगी कार्रवाई...
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By Sandeep Kumar

CG Liquor Shops Closed रायपुर। आबकारी विभाग ने एक दिन के लिए शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। इस दिन बेचते हुये पकड़े गये तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने 26 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित किया है। ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ के अवसर पर यह निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्य भर में मदिरा की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा।

आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रदेश के सभी जिलों में स्थित देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह लाइसेंसी प्रतिष्ठान हो या गैर-लाइसेंसीकृत स्थल।

आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गैर-लाइसेंसीकृत जगहों पर शराब की बिक्री या परोसने पर भी सख्त रोक रहेगी। इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मदिरा का जब्तीकरण और दोषियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।

शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधिकारी इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा की बिक्री पर नजर रखने के लिए जिला कार्यालयों एवं संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़दस्ता और विशेष जांच दल भी गठित किए जाएंगे, जो जिले में स्थित शराब के अवैध संकलन स्थलों की जांच करेंगे।

Sandeep Kumar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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