Lecturer suspended: बिना बताए नदारद रहना और शराब पीकर स्कूल आने वाले लेक्चरर को डीपीआई ने किया सस्पेंड
एक लेक्चरर ने गजब की लापरवाही बरती। प्रिंसिपल को बिना किसी सूचना के दो दिनों तक स्कूल नहीं आया। दो दिन स्कूल आया भी तो हाजिरी रजिस्टर में दो दिन पहले का हस्ताक्षर कर दिया। यही नहीं शराब के नशे में स्कूल पहुंच जाते हैं। डीईओ की अनुशंसा के बाद डीपीआई ने लेक्चरर को निलंबित कर दिया है। देखें डीपीआई का आदेश।

Principal Suspended
रायपुर। प्रिंसिपल को बिना जानकारी स्कूल नहीं आने और आने के बाद हाजिरी रजिस्टर में आगे के दिनों का हस्ताक्षर कर अनुशासनहीनता करने वाले प्रिंसिपल को डीपीआई ने सस्पेंड कर दिया है। लेक्चरर पर स्कूल में शराब पीकर आने और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से अभद्रता पूर्ण व्यवहार करने का भी आरोप है। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ ने 05.मार्च 2025 को डीपीआई को प्रतिवेदन भेजा था। इसमें त्रिनाथ सिंह सिदार, व्याख्याता, शास.उ. मा.वि, गुडेली, वि.खं. सारंगढ के बिना सूचना स्कूल नहीं आने की शिकायत की गई थी। डीईओ ने अपने पत्र में लिखा है कि लेक्चरर सिदार द्वारा अनुशासनहीनता की जा रही है। प्राचार्य को बिना जानकारी स्कूल नहीं आते हैं। डीईओ ने बताया कि लेक्चरर सिदार 11 और 12.फरवरी को प्राचार्य को बिना जानकारी दिए विद्यालय सेअनुपस्थित रहे। 13.फरवरी 2025 को जब स्कूल आए तो उपस्थिति पंजी में एक दिन पहले 14 फरवरी .2025 का अग्रिम में हस्ताक्षर करके विद्यालय से चले गये थे । उक्त संबंध में शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा जानकारी लेने पर सिदार द्वारा उनसे अभद्रता पूर्ण व्यवहार किया गया।
डीईओ ने यह भी दी जानकारी-
डीईओ ने डीपीआई को लिखे पत्र में इस बात की भी जानकारी दी है कि लेक्चरर सिदार के विरूद्ध शराब पीकर विद्यालय आने व कक्षा संचालन में छात्र-छात्राओं के साथ अनुचित रूप से डांट फटकार करने की शिकायत भी मिली है।
ये है डीपीआई का आदेश-
डीपीआई ने अपने आदेश में लिखा है कि लेक्चरर सिदार का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत पाये जाने के कारण संचालनालय के 07.अप्रैल.2025 को जारी पत्र के द्वारा संबंधित व्याख्याता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । उक्त संबंध में सिदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद दिनांक 17.अप्रैल 2025 संतोषप्रद नहीं पाया गया है । छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के अन्तर्गत त्रिनाथ सिंह सिदार, व्याख्याता, शास.उ.मा.वि., गुडेली, वि.ख. सारंगढ, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सारंगढ-बिलाईगढ़ नियत किया जाता है।