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Kabirdham News: कलेक्टर के शिविर में नशे की हालत में पहुंचा BEO, कलेक्टर ने भेजा निलंबन का प्रस्ताव

Kabirdham News: कलेक्टर की जन समस्या निवारण शिविर में बीईओ शराब के नशे की हालत में पहुंचे। एमएलसी करवाने पर इसकी पुष्टि हुई। जिसके बाद कलेक्टर गोपाल वर्मा ने संभाग आयुक्त को बीईओ के निलंबन का प्रस्ताव भेजा है।

Kabirdham News: कलेक्टर के शिविर में नशे की हालत में पहुंचा BEO, कलेक्टर ने भेजा निलंबन का प्रस्ताव
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By NPG News

Kabirdham News: कबीरधाम। जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में विकासखंड शिक्षा अधिकारी जीपी बनर्जी नशे की हालत में पहुंचे थे। सार्वजनिक रूप से शासकीय कार्यक्रम में शराब पीकर आने के मामले को कलेक्टर गोपाल वर्मा ने गंभीरता से लेकर कमिश्नर दुर्ग को पत्र लिखकर बीईओ जीपी बनर्जी को निलंबित करने की अनुशंसा की है।

जिला शिक्षा अधिकारी के नोटशिट के आधार पर कलेक्टर ने बीईओ को निलंबित करने की अनुशंसा की है। दरअसल बीईओ घनश्याम प्रसाद बनर्जी पंडरिया विकासखंड के ग्राम बाघामुड़ा में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में शामिल होने गए थे, जहां वे शराब के नशे में धुत पाए गए। शिविर में जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम सहित स्वयं कलेक्टर गोपाल वर्मा मौजूद थे, बीईओ को नशे की हालत में सबने देखा। शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी की इस हरकत ने सभी को शर्मसार किया है, जिस पर अब कड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है।

घनश्याम प्रसाद बैनर्जी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पण्डरिया के निलंबन के संबंध में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम द्वारा नोटशीट कलेक्टर को भेजा गया है। इसके बाद कलेक्टर ने संभाग आयुक्त दुर्ग को बीईओ के निलंबन का प्रस्ताव भेजा हैं। प्रस्ताव में बताया गया है कि पंडरिया ब्लॉक के ग्राम बाघामुड़ा में शनिवार 26 अक्टूबर को जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित था। यहां पर कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।


इस दौरान शिक्षा विभाग के बीईओ बैनर्जी जो शराब सेवन कर उपस्थित हुए थे। आबकारी उपनिरीक्षक पण्डरिया द्वारा पुलिस स्टेशन आबकारी वृत्त पण्डरिया के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर के समक्ष मुलाहिजा कराया गया। मेडिकल ऑफिसर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में हाई एल्कोहलिक होने की पुष्टि की गई है। इससे प्रशासन की छवि धूमिल हुआ है।

इस प्रकार घनश्याम प्रसाद बैनर्जी का यह कृत्य प्रथम दृष्टया सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत छत्तीसगढ़ सिवील सेवा आचरण नियम वर्गीकरण अपील 1906 के नियम 9(1) के प्रावधान अनुसार विपरीत पाया गया है। उक्त कृत्य के कारण इन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

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