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Jashpur Teacher News: प्रिंसिपल सस्पेंड: शिक्षकों और विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार,वित्तीय अनियमितता और अनाधिकृत अनुपस्थिति पर कमिश्नर ने किया प्राचार्य को निलंबित

Jashpur Teacher News: प्राचार्य बिना सूचना के स्कूल से अनुपस्थित रहते थे। स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार करते थे। वित्तीय अनियमितता भी उनके द्वारा की गई थी। स्कूल में व्यवस्था भी ठीक नहीं रखी गई थी। कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर कमिश्नर ने प्राचार्य को निलंबित कर दिया है।

Jashpur Teacher News: प्रिंसिपल सस्पेंड: शिक्षकों और विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार,वित्तीय अनियमितता और अनाधिकृत अनुपस्थिति पर कमिश्नर ने किया प्राचार्य को निलंबित
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By Radhakishan Sharma

Jashpur Teacher News: जशपुर। स्कूल में लगातार अनियमित उपस्थिति,टीसी के एवज में बच्चों से वसूली, विद्यार्थियों और शिक्षकों से दुर्व्यवहार, स्कूल के लिए आवंटित राशि का अनुचित आहरण, स्कूल का रख रखाव सही ढंग से नहीं करने पर प्राचार्य को निलंबित किया गया है।

प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. करडेगा, वि.ख. दुलदुला जिला जशपुर के खिलाफ लगातार शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर जशपुर रोहित व्यास ने इसकी जांच के लिए दुलदुला तहसीलदार और विकासखंड शिक्षा अधिकारी से इसकी जांच करवाई थी। टीसी की एवज में भी राशि की मांग की शिकायत मिलने पर एसडीएम कुनकुरी से जांच करवाई गई। जांच में शिकायत की पुष्टि होने पर कलेक्टर रोहित व्यास ने संभाग कमिश्नर को निलंबन का प्रस्ताव भेजा था। जिस पर कमिश्नर ने प्राचार्य को निलंबित कर दिया है।

शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गीता प्रसाद मधुकर, प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. करडेगा, वि.ख. दुलदुला जिला जशपुर विद्यालय से अधिकतर अनुपस्थित रहते है। उनके द्वारा विद्यालय में नियमित रूप से कक्षाएं नहीं ली जाती है, विद्यालयीन कार्यों में रूचि नहीं लेने से विद्यालयीन व्यवस्था प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ है, जैसे विद्यालय में स्वच्छ पेयजल का अभाव, स्वच्छ शैचालय का अभाव, फर्नीचर का खराब होना, पंखा एवं विद्युत उपकरण कियाशील नहीं होना, क्रीडा सामग्रियों का उपयोग नहीं होना, एनएसएस एवं स्काऊट गाईड की गतिविधियां नहीं होना पाया गया साथ ही उच्च अधिकारियों के आदेशो/निर्देशों की अवहेलना करना, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की प्रति दुर्व्यवहार एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना एवं विद्यालयीन आबंटित राशि का अनुचित रूप से आहरण एवं निर्धारित मद अंतर्गत संबंधित कार्यों हेतु उपयोग नहीं किया जाता है तथा उनमें विद्यार्थियों के शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक गतिविधियों के संबंध में नियंत्रण का अभाव है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुनकुरी के द्वारा प्राचार्य गीता प्रसाद मधुकर के विरूद्ध टी.सी. के एवज में अधिक राशि की मांग एवं कार्यालयीन स्टाफ के साथ अनुचित व्यवहार की जांच किया गया, जो प्रथम दृष्टया प्रमाणित होना पाया गया है।

प्राचार्य गीता प्रसाद मधुकर का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत पाया गया। अतएव छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत प्राचार्य मधुकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित संभागायुक्त द्वारा किया गया है। उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर नियत किया जाता है।





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