Jashpur Rape News: घर पर बहू को अकेली देखकर बिगड़ी ससुर की नीयत, किया दुष्कर्म, अब कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा
Jashpur Rape News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में रिश्ते की मर्यादा को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. बहु को अकेला देख एक ससुर की नियत डगमगा गयी और उसके साथ दुष्कर्म किया. बहु से दरिंदगी करने वाले चाचा ससुर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ने 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

Jashpur Rape News
Jashpur Rape News: जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में रिश्ते की मर्यादा को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. बहु को अकेला देख एक ससुर की नियत डगमगा गयी और उसके साथ दुष्कर्म किया. बहु से दरिंदगी करने वाले चाचा ससुर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
मामला 12 अगस्त, 2022 के पंडरापाठ थाना की है. पंडरापाठ थाना में 13 अगस्त को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि चाचा ससुर ने उसके साथ दरिंदगी की. पीड़िता ने बताया, उसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ था. घर पर वो और उसकी बेटी थी. इसी बीच उसका चाचा ससुर घर में घुस आया. उसे अकेला पाकर उसके साथ दरिंदगी करने लगा.
वह चीखने चिल्लाने लगी. उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और पीड़िता को बचाया. इसकी शिकायत पुलिस से की गयी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और 450 (घर में घुसकर हमला) के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया.
वहीँ, इस मामले में अब कोर्ट का फैसला आ गया है. मामले की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन खरे ने आरोपी चाचा ससुर को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही ₹2,000 का जुर्माना भी लगाया गया. अगर वो अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे एक और साल की सजा होगी. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने न्यायालय में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक का उदाहरण देते हुए इस तरह के घृणित अपराधों के लिए कठोरतम सजा का संदेश दिया. उन्होंने कहा, "अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी. इन्हहि कुचुकृत बिलोकइ जोई. ताहि बधें कछु पाप न होई, भावार्थरू श्रीरामजी ने कहा की हे मूर्ख! सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारो समान हैं, इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता.
