Begin typing your search above and press return to search.

Janjgir News: गलत इंजेक्शन लगाने से गर्भवती की हुई मौत, डॉक्टर को सात साल की सजा

Janjgir News: 4 माह की गर्भवती महिला को झोलाछाप बंगाली डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। जिसके चलते महिला की मौत हो गई। अदालत ने बंगाली डॉक्टर को सात साल कठोर कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

गलत इंजेक्शन लगाने से गर्भवती की हुई मौत,  डॉक्टर को सात साल की सजा
X
By Radhakishan Sharma

Janjgir News: जांजगीर। बंगाली डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से गर्भवती महिला की मौत हो गई। जिस पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सर्व विजय अग्रवाल ने आरोपी बंगाली डॉक्टर को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला नवागढ़ थाना अंतर्गत गांव हीरागढ़ का है।

अभियोजन के अनुसार एक सितंबर 2024 को रूक्मणी कश्यप चार माह की गर्भवती थी। उसकी तबियत खराब होने के कारण रूक्मणी का ईलाज के लिए बंगाली डॉक्टर ध्रुवांतो सिकदार को घर बुलाया गया। बंगाली डॉक्टर के पास वैध सर्टिफिकेट नहीं होते हुए भी स्वयं से दवाई खरीदकर गर्भवती महिला को डेरिफाईलिन इंजेक्शन लगा दिया।

इंजेक्शन लगाने के बाद रूक्मणी कश्यप की तबियत और भी बहुत ज्यादा खराब हो जाने से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवागढ़ में ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर नवागढ़ थाना में मर्ग कायम जांच की कार्रवाई की गई। आरोपी द्वारा यह जानते हुए वह इलाज करने के लिए सक्षम नहीं है, फिर भी उसके द्वारा मृतिका को डेरीफायलिन इंजेक्शन लगा दिया गया था।

इससे उसकी मृत्यु हो गई थी। आठ सितंबर 2024 को नवागढ़ में आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण अभियोजन साक्षियों का कथन लिए जाने के बाद चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सर्व विजय अग्रवाल ने नवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव सिऊंड निवासी आरोपी ध्रुवांतो सिकदार पिता धनंजय सिकदार (52) को धारा 105 भारतीय न्याय संहिता के तहत सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुुनाई गई। साथ ही पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर तीन माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने पैरवी की।

Next Story