Jagdalpur News: मनमाने ढंग से पैसे काटना बैंक को पड़ा भारी, उपभोक्ता आयोग ने ठोंका जुर्माना
Jagdalpur News: मनमाने ढंग से खातेधारक के एकाउंट से पैसे काटने पर उपभोक्ता आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। बैंक से काटी गई 15 हजार रुपए की रकम वापस करने के साथ ही 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश उपभोक्ता आयोग ने दिया है।

Jagdalpur News: जगदलपुर। एक्सिस बैंक को मनमाने ढंग से खाते से पैसे काटना महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने मंगलवार को एक प्रकरण में एक्सिस बैंक जगदलपुर को आवेदिका को उसके खाते से काटी गई लगभग 15 हज़ार रुपए की राशि वापस अदा किया जाने एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हज़ार रुपए दिए जाने का आदेश पारित किया गया है।
जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जायसवाल और सदस्य आलोक कुमार दुबे की संयुक्त खंडपीठ द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है। इस मामले में आवेदिका की तरफ से पैरवी अधिवक्ता साकेत दुबे कर रहे थे।
दरअसल जगदलपुर निवासी ईरा जाफरी ने अपनी संस्था टीएण्डटी इंटरप्राइजेस के नाम से एक्सिस बैंक की जगदलपुर शाखा में एक खाता खुलवाया गया था। खाता खोलते समय बैंक ने कहा था कि उन्हें अपने खाते में 12500 रुपए की न्यूनतम राशि रखना आवश्यक होगा। आवेदिका द्वारा अपने खाते में उक्त न्यूनतम राशि रखे जाने के बावजूद भी बैंक द्वारा आवेदिका खाते से खाता संचालन एवं जीएसटी के नाम पर लगभग 15000 से अधिक की राशि की कटौती की गई थी।
इस संबंध में आवेदिका द्वारा बैंक से पत्राचार किए जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भी प्रेषित किया लेकिन इसके बाद भी बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे नाराज होकर आवेदिका ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत पेश की। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि आवेदिका के खाते में निर्धारित मापदंड की न्यूनतम राशि होने के बाद भी बैंक ने आवेदिका के खाते से राशि की कटौती कर सेवा में कमी एवं व्यावसायिक कदाचरण किया गया है। आवेदिका को हुई मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए अलग से 10 हजार रुपए दिए जाने का आदेश भी पारित किया गया।