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Higher Education News: उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की प्राध्यापकों की पदोन्नति सूची, हाई कोर्ट के आदेश का हुआ परिपालन, देखें प्राध्यापकों की पदोन्नति सूची

Higher Education News: बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश के मद्देनजर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पदोन्नत प्राध्यापकों की अनंतिम पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। देखें उच्च शिक्षा विभाग ने पदोन्नत प्राध्यापकों की अनंतिम सूची जारी कर दिया है।

Higher Education News: उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की प्राध्यापकों की पदोन्नति सूची, हाई कोर्ट के आदेश का हुआ परिपालन, देखें प्राध्यापकों की पदोन्नति सूची
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By Radhakishan Sharma

Higher Education News: रायपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश के मद्देनजर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पदोन्नत प्राध्यापकों की अनंतिम पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। देखें उच्च शिक्षा विभाग ने पदोन्नत प्राध्यापकों की अनंतिम सूची जारी कर दिया है।

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत पदोन्नत प्राध्यापक संवर्ग की अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनजर के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पुनरीक्षित पदोन्नति आदेश के तहत पदोन्नत प्राध्यापक की पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची जारी कर दी है।

पुनरीक्षित पदोन्नति के परिपेक्ष्य में पदोन्नत प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची 01 अप्रैल.2017 एवं उसी क्रम में 01 अप्रैल 2023 की स्थिति में वरिष्ठता क्रम का निर्धारण, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के 04 मार्च 2008 के पत्र के आधार पर तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम 1990 के अनुसूची-चार के प्रावधान में दिए गए शर्तों के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की गई है।

ये है प्रमोशन का आधार

  • लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक प्राध्यापक के लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वर्ष को आधार बनाया है।
  • एक ही विषय में एक ही चयनित वर्ष होने की स्थिति में चयन सूची के क्रम को आधार माना गया है।
  • भिन्न-भिन्न विषय एवं एक ही वर्ष होने की स्थिति में आदेश की तिथि।
  • भिन्न-भिन्न विषय एवं एक ही वर्ष होने एवं आदेश की तिथि भी एक है तो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को आधार माना गया है।
  • यदि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एक हो तो जन्म तिथि को आधार माना गया है।
  • संविलियन किये गये प्राध्यापकों के लिये आधार संविलियन की तिथि से माना गया है।

तदर्थ से नियमित सहायक प्राध्यापकों हेतु नियमितीकरण की तिथि को आधार माना गया है। एक ही तिथि को नियमित इन सहायक प्राध्यापकों की आपस की वरिष्ठता के निर्धारण हेतु जन्म तिथि को आधार माना गया है।

सहायक प्राध्यापक संवर्ग से पदोन्नत प्राध्यापक संवर्ग में पदोन्नति आदेश की तिथि एक समान होने के परिणाम स्वरूप समेकित वरिष्ठता सूची का आधार नियमानुसार पदोन्नति का आधार सहायक प्राध्यापक संवर्ग में नियमित नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण की तिथि को माना गया है।

देखें आदेश


Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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