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CG Yuktiyuktakaran: युक्तियुक्तकरण में लापरवाही पर फटकार, हाई कोर्ट ने तबादला आदेश किया निरस्त

High Court News: युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ियों की शिकायत को लेकर हाई कोर्ट में 700 से अधिक याचिका दायर की गई थी। इसी तरह के एक मामले में डीईओ की लापरवाही सामने आई है। अतिशेष शिक्षिका को काउंसलिंग के बाद जिस स्कूल के लिए पदस्थापना आदेश जारी किया गया था वहां पहले से ही शिक्षक मौजूद थे। गड़बड़ी जब सामने आई तब हाई कोर्ट ने डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। नोटिस जारी होते ही शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ और यह सब किया।

CG Yuktiyuktakaran: युक्तियुक्तकरण में लापरवाही पर फटकार, हाई कोर्ट ने तबादला आदेश किया निरस्त
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CG Yuktiyuktakaran

By Radhakishan Sharma

High Court News: बिलासपुर। युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ियों को लेकर लगातार शिकायतें अब भी मिल रही है। इसी कड़ी में एक शिक्षिका ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि काउंसलिंग के बाद जिस स्कूल के लिए पदस्थापना आदेश जारी किया था वहां पहले से ही शिक्षक पदस्थ थे। इस तरह की गड़बड़ी को लेकर नाराज हाई कोर्ट ने डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। डीईओ के जवाब के बाद हाई कोर्ट ने शिक्षिका को राहत देते हुए तबादला आदेश को निरस्त कर दिया है।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ता को पूर्व में पदस्थ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोड़ अभनपुर के लिए पदस्थापना आदेया जारी कर दिया है। कुमकुम झा वर्ष 2010 से अभनपुर ब्लाक के शासकीय उमा. विद्यालय, पोड़ में व्याख्याता (एलबी) भौतिक Physics के पद पर कार्यरत थीं। शासन की युक्तियुक्तकरण नीति के अंतर्गत उन्हें अतिशेष घोषित किया गया था। अप्रैल 2025 में काउंसलिंग आयोजित की गई थी। इस काउंसलिंग में उन्होंने शा.उ.मा.वि. मठपारा, धरसींवा का चयन किया और 4 जून 2025 को डीईओ ने स्थानांतरण आदेश जारी किया।

जब शिक्षिका मठपारा स्कूल में पदभार ग्रहण करने पहुंचीं, तो वहां के प्राचार्य ने यह कहते हुए ज्वाइनिंग कराने से मना कर दिया कि विद्यालय में व्याख्याता भौतिक विषय का पद रिक्त नहीं है। इसके बाद कुमकुम झा ने काउंसलिंग समिति को आवेदन दिया, जिसने उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर से संपर्क करने को कहा। हालांकि, शिक्षिका द्वारा दिए गए अभ्यावेदन का कोई निराकरण नहीं किया गया।

इसके बाद शिक्षिका ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने डीईओ रायपुर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। हाई कोर्ट का नोटिस जारी होते ही प्रशासन सक्रिय हुआ और 30 जून 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि मठपारा में पद रिक्त नहीं होने के कारण युक्तियुक्तकरण के तहत किया गया तबादला निरस्त किया जा रहा है और कुमकुम झा को पुनः पोड़ विद्यालय में पदस्थ किया जा रहा है।

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