High Court News: यूनिवर्सिटी के रवैये से हाई कोर्ट नाराज, डीपी विप्र कॉलेज को आटोनॉमस घोषित करने का आदेश जारी
High Court News अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के रवैये को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को डीपी विप्र कॉलेज को आटोनॉमस घोषित करने तत्काल अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। बता दें कि सिंगल बेंच में भी यूनिवर्सिटी को झटका लगा था। सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनाैती दी थी।

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High Court News: बिलासपुर। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के रवैये को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को डीपी विप्र कॉलेज को आटोनॉमस घोषित करने तत्काल अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। बता दें कि सिंगल बेंच में भी यूनिवर्सिटी को झटका लगा था। सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनाैती दी थी।
अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी सिटी के अड़ियल रवैये को लेकर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताई है। डीपी विप्र महाविद्यालय को आटोनॉमस का दर्जा ना मिले इसे लेकर यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने यूनिवर्सिटी की याचिका को खारिज करते हुए डीपी विप्र महाविद्यालय को आटोनॉमस घोषित करने तत्काल अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। इसके पहले हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने यूनिवर्सिटी की आपत्ति को खारिज कर दिया था। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी।
UCG विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 19 जनवरी 2024 को आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ बिलासपुर के डीपी विप्र कॉलेज को आटोनॉमस घोषित किया था। यूजीसी के निर्देश का हवाला देते हुए डीपी विप्र कॉलेज प्रशासन ने यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर अधिसूचना जारी करने की मांग की थी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कॉलेज प्रशासन ने छात्रहित का हवाला देते हुए राज्यपाल के अलावा उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर आटोनॉमस का दर्जा दिलाने की मांग की थी। कॉलेज प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के कुलपित को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्णय लेने की मांग की थी।
छात्राें ने विश्वविद्यालय का किया था घेराव-
विश्वविद्यालय के अड़ियल रवैये को देखते हुए डीपी विप्र कॉलेज के स्टूडेंट्स ने छात्रहित का हवाला देते हुए आटोनॉमस के लिए अधिसूचना जारी करने की मांग की थी। कुलपति ने हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला देते हुए स्टूडेंट्स की मांग टाल दी थी।
