High Court News: केक काटने का ‘सरकारी स्टाइल’! हाई कोर्ट ने पूछा- अज्ञात ड्राइवर के नाम FIR क्यों? चीफ सिकरेट्री को भेजा नोटिस
High Court News: पुलिस अफसर की पत्नी ने अपने बर्थडे को अपने ही अंदाज में मनाया था। पुलिस अफसर पति को मिले सरकारी गाड़ी के बोनट पर केक काटा। सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को स्वत: संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने पीआईएल के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। नाराज डिवीजन बेंच ने चीफ सिकरेट्री को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी नाराजगी जताई है।

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High Court News: बिलासपुर। डीएसपी की पत्नी का बर्थ डे सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अफसर पत्नी पति को मिले सरकारी गाड़ी के बोनट पर केक काट रही हैं। बर्थ डे सेलिब्रेट करने साथ में शामिल लोग भी जमकर धमाल मचाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो को स्वत: संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करते हुए चीफ सिकरेट्री को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। एक सप्ताह बाद मामले की सुनरवाई होगी। बता दें कि NPG,NEWS ने वीडियो के साथ रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी ने पति को मिले सरकारी वाहन का जमकर दुरुपयोग किया है। नीली बत्ती लगी एक्सयूव 700 गाड़ी के बोनट पर बैठकर बर्थ डे मनाने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यह वीडियो अंबिकापुर के एक होटल के आसपास की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि सरकारी गाड़ी में बैठकर डीएसपी पत्नी सहित शामिल लोग कैसे जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आनन-फानन सरकारी गाड़ी के कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। सरकारी वाहन के कार चालक को अज्ञात बताते हुए पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177, 184 और 281 के तहत एफआइआर दर्ज किया है।
हाई कोर्ट ने पूछा, अज्ञात कार चालक के नाम पर एफआईआर दर्ज करने का मतलब क्या है-
डिवीजन बेंच ने कहा कि बर्थ डे सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो अब भी मौजूद है। पुलिस कार्रवाई को लेकर पूछा कि जब वीडियो में सब-कुछ साफ-साफ दिखाई दे रहा है तब अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने कैसे और क्यों एफआईआर दर्ज किया। नाराज डिवीजन बेंच ने चीफ सिकरेट्री को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने कहा है। जवाब में यह बताने भी कहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा क्या ठोस कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने यह भी बताने कहा कि इस मामले को किस स्तर पर जांच में लिया गया है और अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
एक और वीडियो हुआ था वायरल, चीफ सिकरेट्री ने दिया था आदेश-
सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर 29 जनवरी को एक व्यक्ति द्वारा सड़क पर आतिशबाजी कर केक काटते हुए बर्थ डे मनाने का वीडियो वायरल हुआ था। इसे गंभीरता से लेते हुए चीफ सिकरेट्री ने प्रदेशभर के थाना प्रभारियों को इस पर सख्ती के साथ अंकुश लगाने ओर ऐसे लोगों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने काा निर्देश दिया था।