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Bilaspur High Court News: मेंटल हॉस्पिटल में अव्यवस्था: नाराज हाई कोर्ट ने हेल्थ सेक्रेटरी को जारी किया नोटिस, शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब

Bilaspur High Court News: बार-बार हिदायत और कोर्ट कमिश्नर की निगरानी के बाद भी छत्तीसगढ़ के सेंदरी स्थित एकमात्र मेंटल हॉस्पिटल की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। अब तक चिकित्सक व स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो पाई है। नाराज डीविजन बेंच ने स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है।

Bilaspur High Court News: मेंटल हॉस्पिटल में अव्यवस्था: नाराज हाई कोर्ट ने हेल्थ सेक्रेटरी को जारी किया नोटिस, शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब
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By Radhakishan Sharma

Health Secretary Ko Notice: बिलासपुर। हाई कोर्ट के डीविजन बेंच ने प्रदेश के एकमात्र सेंदरी मेंटल हॉस्पिटल में संविदा चिकित्सकों की भर्ती और सरकार के अधूरे जवाब पर कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने समस्या का स्थायी समाधान करने की हिदायत देते हुए कहा, इस ओर गम्भीरता के साथ ध्यान देना होगा।

डीविजन बेंच ने चिकित्सकों की नियमित भर्ती की समय-सीमा न बताने पर नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव को शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने डेडलाइन भी तय कर दी है। सचिव को 24 मार्च से पहले यह बताना होगा कि चिकित्सकों की नई भर्ती कब से प्रारम्भ होगी।

छत्तीसगढ़ बिलासपुर के सकरी स्थित मेंटल अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका के अलावा हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में एकसाथ सुनवाई चल रही है। डिवीजन बेंच ने एडवोकेट ऋषि राहुल सोनी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर अस्पताल का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

बीते सुनवाई के दौरान डीविजन बेंच को बताया गया था कि अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर और स्टाफ की कमी है। साफ-सफाई और गंदगी पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से शपथपत्र मांगा था, जिसमें अव्यवस्था दूर करने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी देने को कहा गया था।

राज्य सरकार की ओर से बताया कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हों, इसलिए अंतरिम व्यवस्था के तहत 2 जनवरी 2026 के आदेश से दो एमडी (मनोचिकित्सा) चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति दो साल के लिए राज्य मानसिक चिकित्सालय, सेंदरी में की गई है। दोनों चिकित्सकों ने 13 जनवरी 2026 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है और वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं।

पैथोलॉजी विशेषज्ञ की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चयन सूची जारी की जा चुकी है। क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर (सोशल वर्कर) की भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा आयोग में जारी है। वार्ड बॉय और वार्ड आया पदों की भर्ती व्यापम ने पूरी कर ली है। दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।

यायमित्र ने कोर्ट को बताया कि स्वास्थ्य सचिव के शपथपत्र में मनोचिकित्सक पदों की नई भर्ती प्रक्रिया, समय-सीमा, आवेदन आमंत्रण, साक्षात्कार की संभावित तिथि, भर्ती में आ रही व्यावहारिक समस्याएं और उनके समाधान का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।

स्वास्थ्य सचिव के शपथ पत्र में बताया कि मनोचिकित्सकों की भर्ती के लिए 22 अप्रैल 2025 को सीजीपीएससी से विज्ञापन जारी किया गया था। दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी या तो अनुपस्थित मिले या अयोग्य पाए गए। इसके चलते किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा सका और भर्ती प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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