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Bilaspur High Court: गुजारा भत्ता पर महत्वपूर्ण फैसला: इन महिलाओं को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, हाई कोर्ट ने खारिज की पत्नी की याचिका

Bilaspur High Court: भरण-पोषण को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के सिंगल बेंच ने कहा कि पत्नी अगर पति से बिना किसी ठोस कारण के अलग रह रही है तो वह भरण-पोषण की अधिकारी नहीं रहेगी। पत्नी की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय के फैसले को सही ठहराया है।

Bilaspur High Court
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सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news

By Radhakishan Sharma

Gujara Bhatta Par Faisla: बिलासपुर। हाई कोर्ट ने भरण-पोषण संबंधी एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि यदि कोई महिला बिना किसी वैध और पर्याप्त कारण के अपने पति और ससुराल वालों से अलग रहने का विकल्प चुनती है, तो वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है। परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी को कोई मासिक भरण-पोषण नहीं दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट का यह फैसला वैवाहिक विवादों में कानूनी मानकों में बदलाव का संकेत देता है, इस बात पर जोर देता है कि न्याय का आधार केवल वैवाहिक संबंध ही नहीं बल्कि आचरण भी होगा।

पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अपने पति पर मुकदमा दायर की थी। पत्नी का दावा है कि शादी के चार दिन बाद ही उससे कार और 10 लाख रुपये मांगे गए और उसे मौखिक, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 27 जनवरी को बिलासपुर निवासी की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें उन्होंने परिवार न्यायालय के भरण-पोषण से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी थी,हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के सिंगल बेंच ने पाया कि परिवार न्यायालय के आदेश को पढ़ने से स्पष्ट रूप से कोई अवैधता या दोष नहीं दिखता जिसके लिए हाई कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। हाई कोर्ट ने कहा कि जब पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, तब अपने अधिकारों के तहत, पत्नी वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने के लिए घर लौट सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में, कोर्ट ने माना कि वह भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती।

पति व ससुराल वालों पर लगाया था दहेज प्रताड़ना का आरोप

महिला ने अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसने दावा किया कि शादी के सिर्फ चार दिन बाद ही उसे एक कार और 10 लाख रुपये लाने के लिए कहा गया, उसके साथ मारपीट की गई और उसे मौखिक, शारीरिक और मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया गया। इस संबंध में, पत्नी ने धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दायर किया।

उन्होंने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत एफआईआर दर्ज करने की याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। बाद में उन्होंने बिलासपुर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 397 और 399 के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया।

परिवार न्यायालय के फैसले को रखा बरकरार

परिवार न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, इस प्रकरण में भरण-पोषण प्रदान करना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) का उल्लंघन होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि पत्नी पर्याप्त कारण के बिना अलग रहती है, तो वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को कानूनी रूप से सही माना। उच्च न्यायालय ने आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि पुनर्विचार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्णय में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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