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Foreign Travel: कर्मचारियों, अधिकारियों को विदेश यात्रा के नियमों में GAD ने दी ढील, अब सरकार की अनुमति जरूरी नहीं, इनसे मिलेगी स्वीकृति...

Foreign Travel: छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों, अधिकारियों के विदेश यात्रा नियम में सरकार ने संशोधन किया है। उन्हें अब अनुमति के लिए आवेदन करने के बाद पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। बल्कि, उनके अपने बॉस से इजाजत मिल जाएगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत ने आदेश जारी कर दिया है।

Foreign Travel: कर्मचारियों, अधिकारियों को विदेश यात्रा के नियमों में GAD ने दी ढील, अब सरकार की अनुमति जरूरी नहीं, इनसे मिलेगी स्वीकृति...
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By Gopal Rao

Foreign Travel: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों, अधिकारियों के निजी विदेश भ्रमण की अनुमति अब आसान कर दिया है। अभी तक फाइल अनुमोदन के लिए विभागाध्यक्ष से होते हुए विभाग के सचिव तक जाती थी। इस चक्कर में कई-कई बार महीनों तक फाइल घूमती रह जाती थी। मगर अब इसमें संशोधन कर दिया गया है।

नए संशोधन के अनुसार अब निजी विदेश यात्रा के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। नियोक्ता अधिकारी विदेश यात्रा के लिए अवकाश स्वीकृत कर सकेगा। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए फाइल की टाईम लिमिट तय कर दिया है। उतनी अवधि के बीच अनुमति देनी या फिर खारिज करनी होगी। नए नियमों के तहत आवेदन करने पर कोई कमी या पेपर की आवश्यता हो तो सात दिन के भीतर आवेदक को बताना होगा। और 21 दिन में अनुमति की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी।

हालांकि, सामान्य प्रशासन विभाग ने कुछ मामलों को स्पष्ट किया है कि इस तरह की स्थिति में विदेश यात्रा की अनुमति मुश्किल होगी। मसलन, कोई संवेदनशील या गोपनीय विभाग में पोस्टेड हों, शासकीय सेवक द्वारा बड़ी मात्रा में नगदी या वित्तीय लेने की जा रही, गंभीर केस या जांच लंबित हो, अपराधिक मामला हो या निलंबन का केस हो। इन मामलों मे अनुमति अस्वीकृत की जा सकती है। पढ़िये जीएडी सिकरेट्री द्वारा विभाग प्रमुखों को लिखा गया पत्र...







Gopal Rao

गोपाल राव: रायपुर में ग्रेजुएशन करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। विभिन्न मीडिया संस्थानों में डेस्क रिपोर्टिंग करने के बाद पिछले 8 सालों से NPG.NEWS से जुड़े हुए हैं। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं।

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