Employees News: CG के अधिकारियों-कर्मचारियों को देनी होगी संपत्ति की जानकारी... राज्य सरकार ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव को लिखा पत्र, पढ़ें पत्र
Employees News: राज्य सरकार ने प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों से संपत्ति का विवरण देने को कहा है। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र भी जारी किया है।

Employees News: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव व विशेश सचिव को पत्र लिख कर अधिकारियों-कर्मचारियों की अचल संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है।
सरकार द्वारा जारी पत्र में लिखा हैं...
''छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-19(1), के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवकों को अपने अचल संपत्ति के संबंध में वार्षिक विवरण प्रतिवर्ष 31 जनवरी, तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2/निर्देशानुसार जनवरी 2026 से समस्त सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के कैलेण्डर वर्ष 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की स्थिति में धारित किए गए वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण एन.आई.सी द्वारा संचालित SPARROW (epar.cg.gov.in) पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है।
3/ अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के उक्त प्रावधान के प्रकाश में आदेशानुसार, कृपया आपके विभाग में पदस्थ सचिवालय सेवा के प्रथम द्वितीय श्रेणी अधिकारियों एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को कैलेण्डर वर्ष 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि में धारित वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण नियत समयावधि 31 जनवरी 2026 तक इस विभाग में SPARROW (epar.cg.gov.in) पोर्टल के माध्यम से अनिवार्यतः प्रस्तुत करने बाबत् निर्देशित करने का कष्ट करें।''
नीचे देखें पत्र
