CG News, New guideline: नई गाइडलाइन ब्रेकिंग, धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद में आज से नई गाइडलाइन दरें लागू
CG News, New guideline: महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ ने एक आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ के तीन जिले धमतरी, बलौदा बाजार एवं गरियाबंद में नई गाइडलाइन दर को आज यानि 4 फरवरी से लागू कर दिया है।

सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news
Nai Guideline Dar Lagu: रायपुर। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ ने एक आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ के तीन जिले धमतरी, बलौदा बाजार एवं गरियाबंद में नई गाइडलाइन दर को आज यानि 4 फरवरी से लागू कर दिया है।
बता दें कि महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक ने इसके पहले रोलबैक करते हुए छत्तीसगढ़ के दो जिले की गाइडलाइन दरों में संशोधन करते हुये नई गाइडलाइन दर लागू करने का आदेश जारी किया था। तीन और जिलों को मिलाकर अब प्रदेश के पांच जिलों में नई दरें लागू कर दी गई है।
ये है आदेश
महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक ने अपने आदेश में लिखा है राज्य में 20 नवंबर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई हैं। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश जारी किये गये थे कि आवश्यकतानुसार इन नवीन गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं।
शासन के उक्त निर्देशों के तहत धमतरी, बलौदा बाजार एवं गरियाबंद जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार हेतु महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण किया गया तथा समग्र रूप से विचार-विमर्श उपरांत धमतरी, बलौदा बाजार एवं गरियाबंद जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।
केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें धमतरी, बलौदा बाजार एवं गरियाबंद जिलों में 04 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों एवं विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों की भी संशोधित गाइडलाइन दरें जिला मूल्यांकन समितियों से शीघ्र प्राप्त कर जारी की जायेंगी।
