DEO Suspend News: सारंगढ़ बिलाईगढ़ डीईओ को राज्य शासन ने किया सस्पेंड, देखें शासन का आदेश, आरोपों की लंबी फेहरिस्त
हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के संचालन में लापरवाही बरतने के अलावा सारंगढ़ बिलाईगढ़ के प्रभारी डीईओ के साथ बदतमीजी, धमकी देने व वेतन आहरण ना करने के आरोप के चलते राज्य शासन ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ के प्रभारी डीईओ एलपी पटेल को निलंबित कर दिया है।

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रायपुर। प्रभारी डीईओ के साथ अभद्रता, धमकी देने के अलावा हाई व हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के संचालन में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में राज्य शासन ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ के प्रभारी डीईओ एलपी पटेल को निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ को जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ-बिलाईगढ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छग माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी परीक्षा 01 मार्च से 28 मार्च 2025 तक, एवं हाईस्कूल की परीक्षा 03 मार्च से 24 मार्च 2025 तक आयोजित की गई थी। जिले में स्थित परीक्षा केन्द्रों का सघन निरीक्षण करने एवं अनुचित साधन की रोकथाम तथा परीक्षा केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा जिला स्तरीय उड़न दस्ता दल गठित किया गया था।
एलपी पटेल, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जिला सांरगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा कलेक्टर के बिना अनुमोदन, निर्देश प्राप्त किये बिना ही उड़नदस्ता दल में परिवर्तन ,संशोधन किया गया। साथ ही इनके द्वारा तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ-बिलाईगढ को धमकी, अभद्रता एवं दुर्व्यहार (गाली-गलौज) एवं वेतन आहरण न करने तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब नहीं दिया गया। उक्त संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सांरगढ बिलाईगढ़ को कलेक्टर सांरगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। पटेल, के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद संतोषप्रद नहीं पाया गया।
एल.पी पटेल, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ-बिलाईगढ का उक्त कृत्य छग सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-3 के विपरीत कदाचार की श्रेणी में आता है।
राज्य शासन द्वारा एल.पी पटेल, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ- बिलाईगढ को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर नियत किया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ को जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ-बिलाईगढ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। निलंबन अवधि में पटेल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
चहेते शिक्षकों को बचाने सीनियर टीचरों को अतिशेष की सूची में कर दिया शामिल-
सारंगढ़ डीईओ का विवादों से पुराना नाता रहा है। युक्तियुक्तकरण की प्रकिया में जूनियर टीचर्स को बचाने के लि सीनियर टीचरों को अतिशेष की सूची में डाल दिया था। युक्तियुक्तकरण का जो नियम बनाया है उसमें इस बात का प्रावधान है कि जिन शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण नहीं हुई है उन्हें अतिशेष की सूची से बाहर रखा जाना है और बस इसी को सहारा बनाकर सारंगढ़ के डीईओ लक्ष्मी प्रसादपटेल (एल.पी.पटेल) ने पूरा खेल खेल दिया है । विकासखंड बिलाईगढ़ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने 26 ऐसे सहायक शिक्षकों की सूची सारंगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी थी जिनका मार्च में 3 साल पूर्ण हो चुका है यानी यह अपनी परीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके हैं और इसके लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्रस्ताव प्रेषित किया गया था लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने नियमितीकरण आदेश जारी ही नहीं किया जिसके चलते यह शिक्षक अभी भी परिवीक्षा अवधि में है और इस प्रकार से सीधे तौर पर जूनियर शिक्षकों को डीईओ का संरक्षण मिल गया ।
निलंबित पत्नी को बचाने ऐसा किया खेला-
निलंबित पत्नी के पदस्थापना को लेकर खुद ही संशोधित आदेश जारी कर दिया और स्वामी आत्मानंद स्कूल में पोस्टिंग करा दी। यह सब नियमों के विपरीत जाकर किया। डीईओ को इस तरह का अधिकार ही नहीं है।