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colonizer act: कॉलोनाइजर एक्‍ट में छत्‍तीसगढ़ सरकार ने किया बड़ा बदलाव, BPL व EWS के लिए भूमि-भवन आरक्षण में संशोधन

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By Sanjeet Kumar

colonizer act: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार ने कॉलोनाइजर एक्‍ट में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत सरकार ने आर्थिक रुप से कमजोर (ईडब्‍ल्‍यूएस) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वालों के लिए आरक्षित किए जाने वाले जमीन और मकान के मापदंड में बदलाव किया है।

कॉलोनाइनजर एक्‍ट में किए गए इस बदलाव को लेकर सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।



Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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