Chhatisgarh Vidhansbha Mansoon Session 2025: प्रदेश के 12 जिलों में प्रभारी के भरोसे खाद्य विभाग, वरिष्ठता सूची को बायपास कर सहायक खाद्य अधिकारियों को दिया गया है प्रभार
Chhattisgarh Vidhan Sabha Mansoon Session 2025: प्रदेश के विभिन्न जिलों में वरिष्ठ खाद्य अधिकारियों को बाईपास कर सहायक खाद्य अधिकारियों को प्रभार दिए जाने का मुद्दा आज विधानसभा में उठाया गया। खाद्य मंत्री ने बताया है कि 12 जिलों में प्रभारी खाद्य अधिकारी कार्यरत है। इसके अलावा विधायक सुशांत शुक्ला ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जर्जर राशन दुकानों का मुद्दा उठाया।

Chhatisgarh Vidhansbha Mansoon Session 2025: रायपुर। प्रदेश के जिलों में वरिष्ठ खाद्य अधिकारियों को बायपास कर सहायक खाद्य अधिकारियों को प्रभारी जिला खाद्य अधिकारी के पद पर पदस्थ करने के मामले में आज विधानसभा में सवाल लगाया गया था। विधायक इंद्र शाह मंडावी के द्वारा लगाए गए सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया है कि 8 जिलों में सहायक खाद्य अधिकारियों को जिले में प्रभार प्रशासकीय आधार पर सौंपा गया है। बता दे कि विधानसभा के बजट सत्र में भी यह मुद्दा उठा था। उस समय मंत्री ने बताया था कि 16 जिलों में सहायक खाद्य अधिकारियों को प्रभारी खाद्य अधिकारी के रूप में स्थापना दी गई है। इन जिलों में नियमित खाद्य अधिकारियों को प्रभार देने के निर्देशों का पालन जल्दी किया जाएगा। इसके बाद 7 जिलों में नियमित खाद्य अधिकारी पदस्थ किया गया है। जबकि एक जिले कोंडागांव में पदोन्नति/नवीन भर्ती के द्वारा पदस्थापना दी जाएगी।
विधायक इंद्रशाह मंडावी ने खाद्य मंत्री से पूछा था कि खाद्य विभाग में कितने जिलों में नियमित खाद्य अधिकारी एवं कितने जिलों में प्रभारी खाद्य अधिकारी कार्यरत हैं? (ख) क्या यह सही है कि जिला जांजगीर-चांपा तथा सारंगढ़ जिला में पद क्रम में नीचे क्रम के सहायक खाद्य अधिकारी को प्रभारी खाद्य अधिकारी बनाया गया है? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) सही है तो सामान्य प्रशासन विभाग के किस नियम के तहत उक्त पदस्थापना आदेश जारी किया गया है तथा उपरोक्त अनियमितता का सुधार कब तक कर लिया जावेगा? जानकारी देवें? (घ) छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र, 2025 में अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्रमांक 831), दिनांक 04/03/2025 में खाद्य मंत्री द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के स्थायी निर्देश क्रमांक 9-2/2011/1-3 रायपुर, दिनांक 4 अगस्त, 2011 के विपरीत राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची के ऊपर के अधिकारियों को बायपास करके कनिष्ठ सहायक खाद्य अधिकारी को खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक का प्रभार देने में हुई त्रुटि के सुधार के आश्वासन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गयी है, तो कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी? जानकारी देवें।
खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने अपने लिखित जवाब में बताया है कि खाद्य विभाग में प्रदेश के 20 जिलों में नियमित खाद्य
नियंत्रक/खाद्य अधिकारी तथा 12 जिलों में प्रभारी खाद्य अधिकारी कार्यरत हैं। जांजगीर जिले में तथा सारंगढ़ जिले में पदक्रम में नीचे क्रम के सहायक खाद्य अधिकारी को प्रभारी खाद्य अधिकारी नहीं बनाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र 2025 में अतारांकित प्रश्न (क्रमांक 831) दिनांक 04.03.2025 द्वारा दिए गये प्रश्न के उत्तर में 16 सहायक खाद्य अधिकारियों को प्रभारी खाद्य अधिकारी के रूप में पदस्थापना अथवा प्रभार प्रशासकीय आधार पर सौंपा गया था। "इन खाद्य अधिकारियों/ वरिष्ठ सहायक खाद्य अधिकारियों की जिलों में पदस्थापना कर प्रभार देने के इन निर्देशों का पालन यथाशीघ्र किया जाएगा" उत्तर में दिया गया था। उपरोक्त के तारतम्य में 16 जिलों में से 07 जिलों में नियमित खाद्य अधिकारी पदस्थ किया गया है तथा 08 जिलों में वरिष्ठ सहायक खाद्य अधिकारी को जिलें में प्रभार प्रशासकीय आधार पर सौपा गया है तथा उनमे से शेष 01 जिले (कोण्डागांव) में नियमित/वरिष्ठ सहायक खाद्य अधिकारी की पदस्थापना पदोन्नति/नवीन भर्ती पदस्थापना के द्वारा किया जायेगा।
इसके अलावा बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की जर्जर राशन दुकाने एवं गोदाम का मुद्दा उठाते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री से सवाल पूछा। विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने उचित मूल्य के राशन दुकान/गोदाम संचालित हैं? कितने भवनयुक्त, कितने भवनविहीन हैं? कितने दुकान/गोदाम भवन जर्जर हैं? वर्ष 2023 से जून, 2025 तक कितने गोदाम / दुकान के निर्माण की स्वीकृति हुई है? कितने दुकानों/गोदामों का निर्माण हो चुका है एवं कितने शेष हैं? भवनों के निर्माण तथा जर्जर भवनों की मरम्मत कब तक करा ली जावेगी? (ख) प्रश्नांश "क" के अंतर्गत कितनी गोदाम/दुकानें डिसमेंटल योग्य हैं? इन भवनों का डिसमेंटल कब तक करा लिया जावेगा?
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अपने जवाब में बताया कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 88 उचित मूल्य दुकान संचालित है।इनमें से 65 उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के दुकान सह गोदाम है तथा 32 उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के दुकान सह गोदाम भवन नहीं है। विधानसभा क्षेत्र में जर्जर उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन नहीं है। वर्ष 2023 से जून 2025 तक बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 04 उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण स्वीकृत किया गया है। इनमें से 03 उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है तथा 01 उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन निर्माणाधीन है। (ख) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के डिसमेंटल योग्य उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन की संख्या निरंक है।
