Chhattisgarh News: मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध, जारी हुआ आदेश जारी
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में दो दिनों तक मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबन्ध रखने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान अगर कोई मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।

Chhattisgarh News: रायपुर। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर मांस-मटन का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
रायपुर नगर निगम ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को पशुवध गृहों और मांस-मटन विक्रय की सभी दुकानों को बंद रखने के संबंध में आदेश प्रसारित किया है।
इन दोनों दिवसों में किसी भी दुकान में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर जप्ती के साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी।
गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर रायपुर नगर निगम के सभी जोनों के स्वास्थ्य अधिकारी तथा स्वच्छता निरीक्षक मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे। इसके लिए उन्हें अपने-अपने जोन में मांस-मटन की दुकानों के सतत पर्यवेक्षण के लिए निर्देशित किया गया है।