Chhattisgarh News: 30 साल आपने कर ली है नौकरी तो चिंता नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगी यह सुविधा...
राज्य शासन के इस मापदंड पर खरा उतरने वाले सरकारी कर्मचारी को तृतीय समयमान वेतनमान के अधिकारी होंगे 8 August 2018 एवं 25 January 2021 को जारी राज्य शासन के Circular के तहत ऐसे शासकीय कर्मचारी जो एक जनवरी 2016 या उसके पश्चात् 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं,तृतीय समयमान वेतनमान के पात्र होंगे। याचिकाकर्ता ने शासन के इसी आदेश क अपनी याचिका में हवाला दिया है। हाई कोर्ट ने आयुक्त व अपर आयुक्त आबकारी को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण का निर्देश दिया है।
Chhattisgarh News बिलासपुर। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है। खासकर ऐसे कर्मियों के लिए जिनको राज्य शासन के सरकुलर की जानकारी नहीं है। उनके लिए यह राहत वाली बात है। ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने सफलतापूर्वक विभाग में 30 साल की सेवा पूरी कर ली है और रिटायरमेंट हो गए हैं,इसके बाद भी तृतीय समयमान वेतनमान के हकदार होंगे। रिटायरमेंट के बाद भी यह सुविधा उनको मिलेगी। यह राज्य शासन के 8 August 2018 एवं 25 January 2021 को जारी Circular में है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता कर्मचारी को तृतीय समयमान वेतनमान के संबंध में कमिश्नर आबकारी को निर्देश जारी किया है।
आबकारी विभाग में मुख्य आरक्षक के पद से रिटायर हुए कुंजराम ध्रुव ने अपनी याचिका में बताया है कि वर्ष 1989 में आबकारी आरक्षक के पद पर उसकी प्रथम नियुक्ति हुई थी। पदोन्नति नियमों के तहत राज्य शासन ने वर्ष 2020 में मुख्य आरक्षक के पद पर पदोन्नत किया। 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 30 अप्रैल 2024 को वे रिटायर हो गए। 30 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने के पश्चात् भी राज्य शासन ने तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने राज्य शासन के नियमों का हवाला देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग रायपुर द्वारा 28 अप्रैल 2008 को सर्कुलर जारी किया गया है। जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि राज्य के शासकीय कर्मचारी 10 वर्ष की सेवावधि पूरी होने पर प्रथम समयमान वेतनमान व 20 वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद द्वितीय समयमान वेतनमान पाने के अधिकारी होंगे।
यह महत्वपूर्ण प्रावधान,इसके बाद भी नहीं मिला लाभ
राज्य के वित्त विभाग द्वारा 8 अगस्त 2018 एवं 25 जनवरी 2021 को जारी सर्कुलर में यह कहा गया है कि ऐसे शासकीय कर्मचारी जो एक जनवरी 2016 या उसके पश्चात् 30 वर्ष की सेवावधि पूर्ण कर चुके हैं वे तृतीय समयमान वेतनमान के पात्र होंगे। शासन के सरर्कुलर मेे दिए गए शर्तों को याचिकाकर्ता पूरी करता है और वह इसी श्रेणी में आ रहा है। याचिकाकर्ता एक जनवरी 2016 के पश्चात् सितम्बर 2019 तीस वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुका है। लिहाजा याचिकाकर्ता तृतीय समयमान वेतनमान का हकदार है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने वआयुक्त, आबकारी एवं अपर आयुक्त आबकारी को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को सितम्बर 2019 से तृतीय समयमान वेतनमान और उसके एरियर्स की राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है।