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खबरदार! छत्तीसगढ़ के इस गांव में 'चुगली' की तो खैर नहीं, देना होगा 5,000 जुर्माना; शराब पर भी लगा भारी फाइन

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के मेढ़की गांव में अब चुगली करने और शराब बेचने-पीने वालों की खैर नहीं है। उनपर अब भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।

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फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news

By Chitrsen Sahu

बालोद 21 फरवरी 2026, अधिकतर लोगों को एक दूसरे की चुगली करने की आदत होती है, जिसके कारण वाद विवाद की नौबत तक आ जाती है। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के मेढ़की गांव में ग्राम समिति की ओर से महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। अगर अब कोई चुगली करते हुए पाया जाता है, तो उसपर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं शराब बेचते या पीते पकड़े जाने पर 10 हजार का फाइन देना होगा।

क्या है पूरा मामला ?

जी हां आपने बिल्कुल सही पढ़ा अब चुगली करते या फिर शराब पीते-बेचते पाए जाने पर जुर्माना लगेगा। बालोद से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेढ़की गांव के ग्राम समिति की ओर से यह फैसला लिया गया है। यह फैसला गांव में चुगली के कारण उपजे विवाद के बाद लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का माहौल शांत और आपसी भाईचारा बनाए रखना है।

क्यों लिया गया ये फैसला ?

दरअसल, मेढ़की गांव में चुगली के कारण दो पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी, इसके बाद गुरुवार को ग्राम समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विवाद का मुख्य कारण चुगली निकला, जिसके बाद गांव में चुगली-चारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया। इतना ही नहींं शराब बेचते और सामाजिक-धार्मिक समारोह में शराब पीकर आने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।

कितना देना होगा जुर्माना ?

ग्राम समिति ने सख्त रवैया अपनाते हुए सर्वसम्मती से प्रस्ताव बनाया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ चुगली करते हुए पाया जाता है, तो उसपर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शराब पीकर आने वालों पर 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा गांव में सार्वजनिक जगहों में शराब बेचने और पीने पर पहले से ही सख्ती है। अगर कोई सार्वजनिक जगहों में शराब बेचता और पीता है, तो उसपर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

क्या है मुख्य उद्देश्य ?

मेढ़की गांव के सरपंच मंजूलता परस साहू, ग्राम पटेल होरी लाल गजपाल और ग्राम विकास समिति अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने इस फैसले का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला गांव का माहौल खराब न हो, आपसी भाईचारा बनी रहे और ग्रामीण सुरक्षित रहे इसलिए लिया गया है। वहीं कलेक्टर अजय किशोर का भी कहना है कि यह गांव समिति का अपना कानून है।

चुगली करने वालों को कौन सी सजा मिलती है ?

चुगली करने या बदनाम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इतना ही नहीं चुगली और बदनाम करने वालों को दो साल तक की सजा भी हो सकती है।

शराब बेचने और पीने वालों को कौन सी सजा मिलती है ?

सार्वजनिक जगहों में अवैध शराब बेचने और पीने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। सार्वजनिक जगहों में अवैध शराब बेचने वालों पर आबकारी एक्ट के तहत 2 से 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है और उन्हें 1 से 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। वही सार्वजनिक जगहों में शराब पीने पर 5 हजार से 10 हजार तक का जुर्माना के साथ 3 महीने की जेल भी हो सकती है।

Chitrsen Sahu

मेरा नाम चित्रसेन साहू है, मै साल 2017 से जर्नलिज्म के फील्ड पर हूं। मैने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री (BJMC) के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन (M.SC EM) किया है। MY NEWS 36, JUST 36 NEWS, RPL NEWS, INH24x7 NEWS, TV24 NEWS के बाद NPG NEWS में डेस्क एडिटर्स पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे क्राइम-राजनीतिक और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों पर खास इंटरेस्ट है।

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