Chhattisgarh High Court: स्वास्थ्य मंत्री ने सिम्स के डीन को किया था निलंबित, हाई कोर्ट ने लगाई रोक
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (CIMS) के डीन डॉ. केके सहारे के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। स्थगन आदेश मिलते ही डॉ. सहारे ने फिर से डीन का चार्ज ले लिया है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने डीन को निलंबित कर दिया था।
Chhattisgarh High Court: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (CIMS) के डीन डॉ. केके सहारे के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। स्थगन आदेश मिलने के बाद बुधवार को डॉ. सहारे ने फिर से डीन का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सिम्स में शासी निकाय की बैठक ली थी। बैठक में अनुपस्थित रहने पर पर डीन डॉ.केके सहारे को निलंबित करने का आदेश दिया था।
मंत्री के आदेश को डा सहारे ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पीपी साहू ने डा सहारे की याचिका को स्वीकार करते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दिया है। याचिकाकर्ता डा सहारे ने अपनी याचिका में कोर्ट को जानकारी दी है कि 22 सितंबर 2024 को उन्होंने चिकित्सा शिक्षा आयुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें अपने भाई के निधन होने के कारण तीन दिन की छुट्टी ली थी।
0 दुर्भावनावश की कार्रवाई
याचिकाकर्ता डॉ. सहारे की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि भाई के निधन की जानकारी देने के बाद भी दुर्भावना के चलते उन्हें निलंबित किया गया है। नियमों के अनुसार किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को अनुपस्थित होने पर कारण बताना पड़ता है। पर्याप्त कारण के अभाव में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता ने पहले ही छुट्टी पर जाने का कारण बता दिया था। इसके बावजूद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।
मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता डॉ. सहारे के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य शासन, स्वास्थ्य सचिव और चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।