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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फरमान-निगम कमिश्नर प्रतिदिन शाम के वक्त शराब दुकान के आसपास इलाके का करे निरीक्षण

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शराब दुकान के कारण लोगों को हो रही परेशानी को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। नाराज कोर्ट ने अफसरों से यहां तक कहा कि जब लोगों को रोज ही दिक्कतें हो रही है तो शराब दुकान को अन्यत्र क्यों नहीं हटा देते। नाराज डिवीजन बेंच ने लोगों की जानमाल की सुरक्षा के मद्देनजर नगर निगम के कमिश्नर को प्रतिदिन शाम के वक्त शराब दुकान और आसपास के इलाके का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। साथ ही व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने कहा है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फरमान-निगम कमिश्नर प्रतिदिन शाम के वक्त शराब दुकान के आसपास इलाके का करे निरीक्षण
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By Radhakishan Sharma

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की नाराजगी उस वक्त बढ़ गई जब अफसरों ने बताया कि शाम के वक्त सिरगिट्टी अंडरब्रिज के पास स्थित शराब दुकान के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति उठ खड़ी होती है। शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, उनकी भीड़ के बीच महिलाओं व ग्रामीणों को आना-जाना पड़ता है। डिवीजन बेंच ने अफसरों से कहा कि जब स्थिति इतनी खराब है तो शराब दुकान को अन्यत्र क्यों नहीं हटा दिया जाता। आबकारी सचिव के जवाब के बाद कोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम के कमिश्नर को प्रतिदिन संबंधित इलाके का निरीक्षण करने व व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है।

सिरगिट्टी तारबाहर की शराब दुकान के कारण महिलाओं और लोगों को हो रही परेशानी को लेकर दायर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की सख्ती भी सामने आई। उन्होंने अफसरों से कहा कि शराब दुकान को हटा क्यों नहीं देते। चीफ जस्टिस की नाराजगी के बाद अफसरों ने समय में बदलाव करने के साथ ही शराब दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही। नाराज कोर्ट ने नगर निगम के आयुक्त को रोज शाम के वक्त उस जगह का निरीक्षण करने का आदेश दिया है।

गुरुवार को पीआईएल को लेकर डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। बीते सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के परिपालन में आबकारी विभाग के सचिव ने शपथपत्र पेश कर जरुरी जानकारी दी। सचिव के जवाब के बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि हम एक महीने बाद तक स्थिति पर नजर रखेंगे। ताकि उस क्षेत्र से गुजरने वाले आम लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई या असुविधा न हो। डिवीजन बेंच ने बिलासपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त बल प्रयोग करने का निर्देश भी दिया है। डिवीजन बेंच ने इस संबंध में निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका की अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी 2025 की तिथि तय कर दी है।

0 मीडिया रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने लिया गंभीरता से

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सिरगिट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब दुकान के कारण आसपास के क्षेत्र में रहने वालों के कारण स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी का जिक्र किया था। अंडर ब्रिज के पास शराब दुकान है। शाम के समय वहां शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। जिससे वहां से आने-जाने वाले लोगों सहित विशेषकर महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शराबी मुख्य सड़क पर अपनी मोटर साइकिल खड़ी कर देते हैं, जिससे सड़क पर प्रतिदिन जाम की स्थिति बन रही है।

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