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Chhattisgarh: चलाचली की बेला में संभाग आयुक्त बांट रहे रेवड़ी की तरह प्रभार, हाई कोर्ट से लगातार मिल रहा झटके पर झटका

Chhattisgarh: 31 दिसंबर को सरगुजा संभाग के कमिश्नर जीआर चुरेंद्र रिटायर हो रहे हैं। चलाचली की बेला में रेवड़ी की तरह प्रभार बांट रहे हैं। एक शिक्षक को मंडल संयोजक का प्रभार सौंप दिया। लेक्चरर को प्रभारी बीईओ की जिम्मेदारी दे दी।इस विवादित आदेश को लेकर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया।सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कमिश्नर के इस आदेश को रद्द कर दिया है।

Chhattisgarh: चलाचली की बेला में संभाग आयुक्त बांट रहे रेवड़ी की तरह प्रभार, हाई कोर्ट से लगातार मिल रहा झटके पर झटका
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By NPG News

Chhattisgarh: सरगुजा। सरगुजा संभाग के कमिश्नर चुरेंद्र 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। आमतौर पर अफसर रिटायरमेंट के दिनों में विवादित फैसले से बचते रहे हैं। पर यहां ठीक उल्टा हो रहा है। कमिश्नर लगातार विवादित फैसले ले रहे हैं। आलम ये कि मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। सुनवाई के बाद हाई काेर्ट ने कमिश्नर के फैसले को ही रद्द कर दिया है।

हाल के दिनों के कलेक्टर के आदेश को पलटते हुए कमिश्नर चुरेंद्र ने एक शिक्षक को मंडल संयाेजक के पद पर पदस्थ कर दिया। हिंदी के एक लेक्चरर को प्रभारी बीईओ की कुर्सी सौंप दी। उनका यह विवादित आदेश सीधे हाई कोर्ट पहुंच गया। कमिश्नर के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कमिश्नर के विवादित आदेश को निरस्त कर दिया है।हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य शासन ने लेक्चरर को प्रभारी बीईओ के पद से हटाते हुए सहायक विकासखंड शिक्षाधिकारी को बीईओ का प्रभार सौंप दिया है।

0 रेवड़ी बांटने के पीछे मंशा क्या है,जशपुर में भी विवादित आदेश

आज से ठीक 10 दिन बाद कमिश्नर चुरेंद्र रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट के बेहद नजदीक होने के बाद भी वे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो सीधे-सीधे नियम विरुद्ध है। उनके आदेश के खिलाफ मामला न्यायालय तक जा पहुंचा है। ऐसा ही एक मामला जशपुर जिले से सामने आया है। जिसमें लेक्चरर को बीईओ का प्रभार सौंपने का आदेश जारी कर दिया है।

कमिश्नर चुरेंद्र ने 15 सितंबर 2024 को एक आदेश जारी कर प्रशासनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए लक्ष्मण कुमार शर्मा लेक्चरर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिलडेगा विकासखंड पत्थलगांव,जिला जशपुर को विकासखंड शिक्षा अधिकारी जशपुर ब्लॉक बना दिया गया था। जबकि नियमतः एबीईओ को बीईओ का प्रभार दिया जाना था। इस संबंध में सारंगढ़– बिलाईगढ़ जिले के एक मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि बीईओ का पद प्रशासनिक पद होता है। इसे लेक्चरर को नहीं सौंपा जा सकता।

0 एबीईओ कमिश्नर के आदेश को हाई कोर्ट में दी चुनौती

सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी कल्पना टोप्पो ने कमिश्नर चुरेंद्र के आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता एबीईओ को बीईओ का प्रभार सौंपने का आदेश देने के साथ ही कमिश्नर द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग ने 6 दिसंबर को आदेश जारी कर जशपुर ब्लॉक के प्रभारी बीईओ लक्ष्मण शर्मा ( मूल पद लेक्चरर हिंदी टी संवर्ग) का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिलडेगा विकासखंड पत्थलगांव तबादला आदेश जारी करने के साथ ही एबीईओ कल्पना टोप्पो को प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक जशपुर के पद पर पदस्थ कर दिया है। नीचे देखें आदेश...







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