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CG Yuktiyuktakaran: सहायक संचालक सस्पेंड, नशे में हंगामा करने वाले अधिकारी पर विभाग की सख्ती

युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के दौरान नियमों व मापदंडों की अवहेलना किए जाने की शिकायत करने गए शिक्षक साझा मंच के पदाधिकारियों से नशे की हालत में दुर्व्यवहार करने वाले शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को भारी पड़ गया है। एडिशनल सिकरेट्री स्कूल शिक्षा विभाग ने सहायक संचालक मुकेश कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया है। देखें एडिशनल सिकरेट्री स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश

CG Teacher Suspended: नशे में बच्चों से मारपीट करने वाला शिक्षक सस्पेंड, जांच में दोषी पाए जाने पर DEO ने की कार्रवाई
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CG Yuktiyuktakaran

By Radhakishan Sharma

बिलासपुर। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के दौरान नियमों की अवहेलना किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन और शिकायत दर्ज कराने गए शिक्षक साझा मंच के पदाधिकारियों ने शराब के नशे में दुर्व्यवहार करने वाले सहायक संचालक मुकेश कुमार मिश्रा को एडिशनल सिकरेट्री स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर निलंबित कर दिया है। शिक्षक साझा मंच के आरोप के बाद संयुक्त संचालक ने अपनी तरफ से सफाई पेश की थी। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की शिकायत पर जेडी ने जांच बैठाई थी।


जांच रिपोर्ट में शिक्षक साझा मंच के पदाधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि की गई थी। जांच रिपोर्ट के बाद जेडी शिक्षा संभाग बिलासपुर ने अपनी अनुशंसा के साथ स्कूल शिक्षा विभाग को रिपोर्ट पेश कर दी थी। जेडी के रिपोर्ट के आधार पर सहायक संचालक मिश्रा को निलंबित कर दिया है।

अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में यह सब

संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर के पत्र 13 जून 2025 के अनुसार, 13 जून 2025 को शिक्षक साझा मंच, बिलासपुर संभाग के पदाधिकारी एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा युक्तियुक्तकरण की शिकायतों के संबंध में विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौपनें के दौरान मुकेश कुमार मिश्रा, सहायक संचालक, कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बिलासपुर द्वारा नशे की हालत में पदाधिकारियों एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं से अमर्यादित तरीके से बात की गई तथा दुर्व्यवहार किया गया। उपस्थित मीडिया के समक्ष कार्यालय में गाली-गलौच तथा अनुशासनहीनता की गई जो कि वायरल वीडियो में स्पष्ट है। इससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। मुकेश कुमार मिश्रा का उक्त कृत्य छग सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

राज्य शासन द्वारा, मुकेश कुमार मिश्रा, सहायक संचालक, कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर नियत किया जाता है। निलंबन काल में मुकेश कुमार मिश्रा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

कार्रवाई से इनको कराया अवगत-

सचिव मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

कलेक्टर, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़

संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा), बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

जिला कोषालय अधिकारी, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

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