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CG Train Accident: CRS करेगी ट्रेन हादसे की जांच, जानिये क्यों कराई जाती है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अफसर से ट्रेन हादसों की जांच

CG Train Accident: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर में आज भयावह ट्रेन दुर्घटना घट गई। प्रारंभिक पड़ताल में पांच लोगों के मौत की रेलवे प्रशासन ने पुष्टि की है। दुर्घटना की जांच रेल सुरक्षा आयुक्त करेंगे।आइए जानते हैं ट्रेन हादसा की जांच नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अफसर से क्यों कराई जाती है।

CG Train Accident: CRS करेगी ट्रेन हादसे की जांच, जानिये क्यों कराई जाती है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अफसर से ट्रेन हादसों की जांच
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By Radhakishan Sharma

CG Train Accident: बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर में आज भयावह ट्रेन दुर्घटना घट गई। प्रारंभिक पड़ताल में पांच लोगों के मौत की रेलवे प्रशासन ने पुष्टि की है। दुर्घटना की जांच रेल सुरक्षा आयुक्त करेंगे।आइए जानते हैं ट्रेन हादसा की जांच नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अफसर से क्यों कराई जाती है।

गंभीर दुर्घटनाओं की जांच का जिम्मा रेल सुरक्षा आयुक्त CRS को सौंपी जाती है। ऐसी दुर्घटना जिसमें यात्रियों की जान चली जाए या गंभीर रुप से हताहत हों। रेलवे द्वारा संरक्षा आयुक्त को जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत एक वैधानिक जांच कराई जाती है। इसमें दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के अलावा भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृति ना हो इस दिशा में संरक्षा आयुक्त के द्वारा बचाव के साधनों व सुरक्षा के उपाय बताए जाते हैं। संरक्षा आयुक्त के सुझावों पर गंभीरतापूर्वक अमल भी किया जाता है। दुर्घटनाओं की जांच के अलावा संरक्षा आयुक्त नई रेल लाइनों की जांच, यात्री ट्रेनों के लिए उनकी उपयोगिता की जांच पड़ताल करते हैं और उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करते हैं। संरक्षा आयुक्त की संतुष्टि और सहमति के बाद ही नई रेल लाइनों पर यात्री गाड़ियों का परिचालन किया जाता है।नई रेलवे लाइनों, गेज रूपांतरण और विद्युतीकरण जैसे परियोजनाओं का निरीक्षण करना।यात्री ट्रेनों की सुरक्षा की उपयुक्तता प्रमाणित करना। नए रेल मार्गों के उद्घाटन के लिए प्राधिकरण प्रदान करना।

बता दें कि रेलवे सुरक्षा आयोग केंद्र सरकार को वैधानिक निकाय है। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।

  • इन कारणों से की जाती है जांच पड़ताल
  • गंभीर रेल दुर्घटनाओं की वैधानिक जांच करना।
  • दुर्घटना के कारणों की पहचान करना।
  • सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए सुझाव देना।

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