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CG Teacher Suspended: शराबी शिक्षक निलंबित, रोज स्कूल में आकर पीते थे शराब, मामला सामने आया तो हो गया सस्पेंड

CG Teacher Suspended: शराबी शिक्षक को निलंबित किया गया है। शिक्षक शराब के नशे में धुत्त होकर स्कूल आते थे। इसके अलावा स्कूल में भी उनके द्वारा शराब का सेवन किया जाता था।

CG Teacher Suspended: शराबी शिक्षक निलंबित, रोज स्कूल में आकर पीते थे शराब, मामला सामने आया तो हो गया सस्पेंड
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By Neha Yadav

CG Teacher Suspended: जशपुर। शराबी शिक्षक को निलंबित किया गया है। शिक्षक शराब के नशे में धुत्त होकर स्कूल आते थे। इसके अलावा स्कूल में भी उनके द्वारा शराब का सेवन किया जाता था। कल फिर से शराब के नशे में विद्यालय समय में धुत्त पाए जाने पर शराबी शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है।

फरसाबहार विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला फोकटपारा में सहायक शिक्षक के पद पर नरहरि साय पदस्थ हैं। वे आए दिन शराब के नशे में धुत्त होकर स्कूल आते है। विद्यालयीन समय में नशे में धुत्त रहने के अलावा स्कूल में भी शराब पीते है। बच्चों की पढ़ाई इससे प्रभावित हो रही है और शराबी शिक्षक से बच्चे भयाक्रांत भी रहते है। शराबी शिक्षक के खिलाफ लगातार शिकायत मिलने पर फरसाबहार के विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने इसकी जांच करवाई।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के अनुसार 7 जनवरी 2024 को भी सहायक शिक्षक नरहरि साय नशे में धुत्त पाए गए। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने इसका जांच प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा।

जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड फरसाबहार जिला-जशपुर द्वारा कार्यालयीन पत्र के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करते हुए नरहरि साय, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शासकीय प्राथमिक शाला फोकटपारा विकासखण्ड फरसाबहार जिला-जशपुर (छ.ग.) दिनांक 07.01.2024 को विद्यालय समय में शराब पीकर विद्यालय में उपस्थित पाये जाने को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं नियम 23 के पूर्णतः विरुद्ध माना है।

जिसके तहत नरहरि साय, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शासकीय प्राथमिक शाला फोकटपारा, विकासखण्ड फरसाबहार, जिला-जशपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड फरसाबहार, जिला-जशपुर (छ.ग.) निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

Neha Yadav

नेहा यादव रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी से बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएट करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। पिछले 6 सालों से विभिन्न मीडिया संस्थानों में रिपोर्टिंग करने के बाद NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहीं है।

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