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CG Teacher Suspended: नशे में बच्चों से मारपीट करने वाला शिक्षक सस्पेंड, जांच में दोषी पाए जाने पर DEO ने की कार्रवाई

CG Teacher Suspended शराब के नशे में स्कूली बच्चों से मारपीट करने वाले शराब के नशे में स्कूल आना और बच्चों के साथ मारपीट करने वाले शिक्षक को डीईओ ने निलंबित कर दिया है।

CG Teacher Suspended: नशे में बच्चों से मारपीट करने वाला शिक्षक सस्पेंड, जांच में दोषी पाए जाने पर DEO ने की कार्रवाई
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CG Yuktiyuktakaran

By Radhakishan Sharma

CG Teacher Suspended: बलरामपुर। शराब के नशे में स्कूली बच्चों से मारपीट करने वाले शराब के नशे में स्कूल आना और बच्चों के साथ मारपीट करने वाले शिक्षक को डीईओ ने निलंबित कर दिया है।


स्कूल में शराब पीकर आने वाले और स्कूली छात्र-छात्राओं से मारपीट करने वाले सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया है सहायक शिक्षक के खिलाफ शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी से जांच करवाई थी जांच प्रतिवेदन के आधार पर निलंबन किया गया है।

पूरा मामला शासकीय प्राथमिक शाला सोनहत विकासखंड वाड्रफनगर जिला बलरामपुर रामानुजगंज का है। यहां सहायक शिक्षक के पद पर छोटेलाल पण्डो पदस्थ हैं। छोटेलाल पण्डो आदतन शराबी किस्म के व्यक्ति हैं। वह स्कूल में भी शराब पीकर आते हैं और बच्चों से दुर्व्यवहार और मारपीट करते हैं। कक्षा पहली से पांचवी तक के छात्र-छात्राओं से मारपीट की शिकायत उनके खिलाफ मिली थी।

शिकायत के अनुसार उन्होंने तीसरी के छात्र आयुष कुमार, पांचवी की छात्रा प्रिया, दूसरी के छात्र नीरज कुमार, और चौथी की छात्रा रचना से शराब के नशे में धुत्त होकर मारपीट की थी। शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने वाड्रफनगर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए निर्देश दिए। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में शिकायत की पुष्टि हुई।

छोटेलाल पंडो का उक्त कृत्य पदीय गरिमा के विपरीत है। उनके इस कृत्य से विभाग की छवि धूमिल हुई है। सहायक शिक्षक छोटेलाल पण्डो का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन का स्पष्ट उल्लंघन है। शासकीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत छोटेलाल पंडित सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला सोनहत ब्लॉक वाड्रफनगर जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित करने का आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर नियत किया गया है।

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