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CG Teacher News: दो शिक्षक सस्पेंड: पढ़ाई के समय टीचर बजाता है हारमोनियम, शिक्षिका के साथ करता है ये काम, जेडी ने किया निलंबित

CG Teacher News: दो टीचर्स, एक शिक्षक व एक शिक्षिका के आचरण और व्यवहार के चलते स्कूल परिसर का माहौल खराब हो रहा था। बच्चों के ऊपर पड़ रहे खराब माहौल को देखते हुए जेडी दुर्ग संभाग ने दोनों टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है।

CG Teacher News: दो शिक्षक सस्पेंड: पढ़ाई के समय टीचर बजाता है हारमोनियम, शिक्षिका के साथ करता है ये काम, जेडी ने किया निलंबित
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By Radhakishan Sharma

CG Teacher News: दुर्ग। दो टीचर्स, एक शिक्षक व एक शिक्षिका के आचरण और व्यवहार के चलते स्कूल परिसर का माहौल खराब हो रहा था। पढ़ाई के दौरान हारमाेनियम बजाना और शिक्षिका के साथ अलग कमरे में बैठकर गप्प हांकना,दोनों टीचर्स को भारी पड़ गया है। स्कूल परिसर का खराब हो रहे शैक्षणिक माहौल और बच्चों के उऊपर पड़ रहे खराब माहौल को देखते हुए जेडी दुर्ग संभाग ने दोनों टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है।

संयुक्त संचालक दुर्ग संभाग द्वारा जारी आदेश में लिखा है, श्रुति मिश्रा, शिक्षक एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महुदा, विकास खंड पाटन, जिला दुर्ग के द्वारा संस्था के शिक्षक प्रफुल्ल साहू के विरूद्ध त्रैमासिक परीक्षा ड्यूटी के दौरान एक छात्र को अपना मोबाइल फोन देकर उनके बिना अनुमति के सेल्फी स्टैंड के साथ वीडियो व फोटो बनवाने, प्रार्थना के दौरान मिश्रा के लिये टिप्पणी करते हुए उपहास करने, कालखंड अध्यापन के समय अधिक आवाज में हारमोनियम बजाने तथा शाला के ही एक शिक्षिका सीमा शर्मा के साथ स्टाफ कक्ष को छोड़कर पृथक कक्ष बनाकर बैठने के संबंध में गंभीर शिकायत आवेदन प्रेषित किया गया।

प्रकरण की गंभीरता को संज्ञान में लेकर उक्त शिकायत की जांच दो सदस्यीय जांच दल द्वारा कराई गई है। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन मय दस्तावेज का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया और यह पाया गया कि प्रफुल्ल साहू, शिक्षक एलबी. के द्वारा त्रैमासिक परीक्षा ड्यूटी के दौरान अपने स्वयं के मोबाइल से श्रुति मिश्रा के वीडियो व फोटो बनवाया है, प्रार्थना के समय टिप्पणी करते हैं तथा कालखंड,अध्यापन के समय हारमोनियम भी बजाते हैं, जिसे स्वयं के द्वारा स्वीकार किया गया है, जो अत्यंत

चिंता जनक है।

जांच में यह भी पाया गया है कि प्रफुल्ल साहू तथा सीमा शर्मा, शिक्षक एलबी. के द्वारा स्टाफ कक्ष को छोड़कर पृथक कक्ष बनाकर बैठते हैं। सीमा शर्मा द्वारा उक्त कक्ष में बैठने के लिये अपनी सहमति देना संदेहप्रद है। सीमा शर्मा का प्रफुल्ल साहू के साथ इस प्रकार का व्यवहार सुनियोजित तरीके से संलिप्त होना प्रतीत होता है। इससे निश्चित रूप से शाला का वातावरण दूषित हुआ है व शाला की छवि धूमिल हुई है। परिणामस्वरूप उनके और शालेय स्टॉफ के मध्य तनावपूर्ण वातावरण निर्मित हुई है। जिसका प्रतिकूल प्रभाव बच्चों के अध्ययन-अध्यापन कार्य एवं शालेय गतिविधियों पर पड़ा है।

शालेय स्टाफ के बयान अनुसार सीमा शर्मा एमडीएम. की भी प्रभारी है। उनके द्वारा बच्चों को मध्यान्ह भोजन पर्याप्त मात्रा में तथा मीनू के आधार पर नहीं दिया जाता है, जो एक गंभीर लापरवाही है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि शासन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को कम करना और शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस प्रकार जांच अधिकारी के समक्ष शालेय स्टाफ द्वारा दिए गए लिखित बयान अनुसार प्रफुल्ल साहू, शिक्षक एलबी. के विरूद्ध की गई शिकायत की पुष्टि होती है साथ ही सीमा शर्मा शिक्षक एलबी. की कार्यप्रणाणी विद्यालय हित में नहीं पाया गया है। संबंधित शिक्षकों के उक्त कृत्य से पालकों एवं ग्रामवासी में गंभीर आक्रोश व्याप्त है।

प्रफुल्ल साहू, शिक्षक एलबी. तथा सीमा शर्मा शिक्षक एलबी. का उक्त कृत्य शासकीय कार्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना, लापरवाही, पदीय दायित्वों की उपेक्षा एवं स्वैच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है, जो छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खंड (एक) (दो) (तीन) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। लिहाजा जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल 09 (1) (क) के तहत सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम प्रफुल्ल साहू, शिक्षक एलबी. तथा सीमा शर्मा शिक्षक एलबी. शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महुदा, विकास खंड पाटन, जिला दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि मे प्रफुल्ल साहू, शिक्षक एलबी. का मुख्यालय कार्या. विकास खंड शिक्षा अधिकारी, गुण्डरदेही, जिला बालोद तथा सीमा शर्मा, शिक्षक एलबी. का मुख्यालय प्राचार्य, शासकीय कन्या उच्च. माध्य. विद्या., धमधा जिला दुर्ग नियत किया जाता है। निलंबन काल में उक्त लोक सेवक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

दखें आदेश



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