Begin typing your search above and press return to search.

CG Teacher News: 94 हेडमास्टर की पोस्टिंग निरस्त; पदोन्नति पश्चात पदस्थापना में अनियमितता के मामले में जांच के बाद 94 प्रधान पाठकों का पदांकन निरस्त

CG Teacher News: प्रधान पाठकों के पद पर प्रमोशन के बाद नियम विरुद्ध तरीके से पोस्टिंग आदेश जारी करने के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए 94 प्रधान पाठकों केे पदांकन आदेश निरस्त कर दिए गए है।

CG Teacher News: 94 हेडमास्टर की पोस्टिंग निरस्त; पदोन्नति पश्चात पदस्थापना में अनियमितता के मामले में जांच के बाद 94 प्रधान पाठकों का पदांकन निरस्त
X
By Radhakishan Sharma

CG Teacher News: कांकेर। प्रमोशन के पश्चात नियम विरुद्ध तरीके से पदस्थापना संशोधन कर और एकल आदेश निकाल 94 प्रधान पाठकों को दी गई पोस्टिंग को निरस्त कर दिया गया है। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग जगदलपुर ने जांच के बाद यह आदेश जारी किया है। जांच समिति द्वारा जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें पदोन्नति संशोधन में किए गए पदस्थापना परिवर्तन के तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। जिस पर कार्यवाही की गई है।

कैसे हुआ खुलासा

23 जुलाई 2025 को संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर ने कांकेर में निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान प्रधान पाठक के पदस्थापन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। इसमें अनियमितताएं सामने आईं। इस पर एक विस्तृत जांच करवाई गई।

जांच समिति ने सभी बिंदुओं पर जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पदस्थापन आदेश को नियमों के विरुद्ध पाया गया।

शासन के आदेश की अनदेखी

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर ने 29 मार्च 2023 को आदेश जारी कर स्पष्ट किया था कि 320 दिन की अवधि के लिए 265 रिक्त पदों पर प्रधान पाठक प्राथमिक शाला में पदस्थापन किया जा सकता है।

बिना अनुमोदन अतिरिक्त पदस्थापन कर दिया गया। 265 पदों की स्वीकृति के बावजूद 55 अतिरिक्त पद आदेश के माध्यम से जारी कर दिए गए। यह आदेश उच्च कार्यालय से किसी प्रकार की अनुमति लिए बिना जारी हुआ। जांच में स्पष्ट हुआ कि यह कार्रवाई शासन के पूर्व निर्देशों के विपरीत थी। जिसके चलते जिन 94 प्रधान पाठकों के एकल पदस्थापना आदेश जारी किए गए थे उन्हें निरस्त कर दिया गया।

ये है डीईओ का आदेश

संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर के प्रवास के दौरान 23 जुलाई 2025 को प्रधान पाठक प्राथमिक शाला पदोन्नति के पदस्थापना संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, जिसमें पदोन्नति पश्चात पदस्थापना में अनियमितता पायी गई है। अपने जांच प्रतिवेदन (कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा बस्तर संभाग जगदलपुर का पत्र क्रमांक/जांच/प्रवास/2025/6987/ कांकेर 23. जुलाई 2025 में जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर को निर्देशित किया गया कि काउंसलिग की प्रक्रिया से हट कर उन सभी आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करे। उक्त अनियमितता की जांच हेतु संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर के द्वारा उपसंचालक शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति द्वारा जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें पदोन्नति संशोधन में किये गये पदस्थापना परिवर्तन के तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के 29.मार्च 2023 में पदोन्नति ओपन काउंसलिग के माध्यम से पदांकन किये जाने के निर्देश के परिपालन में 28.अक्टूबर 2024 को अनुमोदित कुल 320 रिक्त पद में से प्रथम चरण में 265 प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के रिक्त पदो की पदोन्नति पदस्थापना की गई एवं शेष रिक्त 55 पदों पर पुनः काउंसलिग के माध्यम से पदस्थापना आदेश जारी किया गया है । परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि पदोन्नति हेतु जारी कुल 320 रिक्त पद हेतु जिसमें पदोन्नति की कार्यवाही शासन निर्देशानुसार पूर्ण की गई उक्त 320 पदस्थापना आदेश के विरूद्ध जो 94 पद जिसमें एकल पदस्थापना आदेश जारी किया गया है एवं पदस्थापना परिर्वतन किया गया है, जिसके संबंध में उच्च कार्यालय से किसी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, जो शासन द्वारा जारी पदोन्नति निर्देश की अवहेलना है।

















अतः उक्त पदस्थापना परिर्वतन आदेश पूर्णतः शासन द्वारा जारी पदोन्नति निर्देश के विपरीत पाये जाने के फलस्वरूप नीचे दर्शित प्रधान पाठको का पदस्थापना संशोधन/एकल आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

Read MoreRead Less

Next Story