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CG Surajpur News: बच्चे को पेड़ पर लटकाने के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद स्कूल की मान्यता रद्द,संचालक पर भी FIR

CG Surajpur News: बच्चे को पेड़ पर लटकाने के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। वही स्कूल संचालक पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। दूसरी ओर कांग्रेस नेत्री की अगुवाई में बच्चों के परिजनों ने बच्चों के साथ कलेक्टर से मिलकर बच्चों के भविष्य का हवाला दे संचालन यथावत रखने की मांग भी की है।

CG Surajpur News: बच्चे को पेड़ पर लटकाने के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद स्कूल की मान्यता रद्द,संचालक पर भी FIR
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By Radhakishan Sharma

CG Surajpur News: सूरजपुर। होमवर्क नहीं करने पर केजी –2 के बच्चे को पेड़ पर लटकाने के मामले में स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही स्कूल के संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। बच्चे को लटकाने वाली शिक्षिका को स्कूल से पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। इस मामले में नया खुलासा या हुआ है कि बच्चों को पेड़ पर लटकाने वाली शिक्षिका खुद नाबालिग है। बच्चे को पेड़ पर लटकाने का वीडियो वायरल होने पर हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका मान कर स्वतः संज्ञान लिया था। इस माय नेम इस शिक्षा सचिव से शपथ पत्र भी मांगा गया है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यह कार्यवाही हुई है।

रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नारायणपुर स्थित प्राइवेट स्कूल हंसवाहिनी विद्या मंदिर में केजी-1 से 8वीं तक की पढ़ाई होती थी। इसमें 60 बच्चे अध्ययनरत थे। 24 नवंबर को केजी-2 का एक छात्र होमवर्क नहीं कर पाया था। इस पर वहां कार्यरत शिक्षिका ने उसे टी-शर्ट से पेड़ पर लटका दिया था। इस घटना का वीडियो पास के ही घर के एक युवक ने अपने मोबाइल में बनाकर वायरल कर दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया था। वहीं मामले को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर संज्ञान में लिया। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने स्कूल शिक्षा सचिव से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा था। इसके बाद सूरजपुर डीईओ अजय कुमार मिश्रा ने स्कूल के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसकी मान्यता रद्द कर दी है। स्कूल द्वारा स्कूल के तय मापदंडों का पालन नहीं करने व शर्तो की अनदेखी करने पर यह कार्रवाई की गई।

60 बच्चों को किया जाएगा शिफ्ट

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद डीईओ द्वारा स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। अब वहां अध्ययनरत 60 बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि स्कूल संचालक रामानुजनगर में ही किसी सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर है। इसके साथ ही वह प्राइवेट स्कूल का संचालन कर रहा था।

पेड़ पर लटकाने वाली शिक्षिका दिसंबर में होगी बालिग

जिस शिक्षिका ने बच्चे क पेड़ से लटकाया, वह नाबालिग है। 2 दिसंबर 2025 को वह 18 वर्ष होगी। 10 वीं की मार्कशीट में उसकी जन्मतिथि 2 दिसंबर 2007 है। उसने कॉलेज में एडमिशन लिया है और वह हंसवाहिनी विद्या मंदिर में भी बतौर शिक्षिका पढ़ा रही थी।

स्कूल संचालक के खिलाफ एफआईआर

छात्र को पेड़ से लटकाने का वीडियो सामने आने के बाद अभिभावक भी स्कूल पहुंच गए और हंगामा किया। सूचना पर डीईओ व पुलिस भी मौके पर पहुंचे थे। रामानुजनगर बीईओ को जांच का जिमा दिया गया था। मामले में शिक्षा विभाग की रिपोर्ट पर रामानुजनगर पुलिस ने स्कूल संचालक सुभाष शिवहरे के खिलाफ धारा 127 (2) और किशोर न्याय बोर्ड की धारा 75, 82 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

कांग्रेसियों ने मान्यता बहाल रखने सौंपा ज्ञापन

दूसरी ओर कांग्रेस नेत्री की अगुवाई में स्कूली बच्चों के परिजन स्कूली बच्चों के साथ पहुंचकर कलेक्टर से भी मिले थे और बच्चों के भविष्य का हवाला दे स्कूल की मान्यता बरकरार रखने की मांग की थी। वही इस मामले में एबीवीपी ने कलेक्ट्रेट में कल प्रदर्शन भी किया था।

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