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CG SIR: शिक्षक व कर्मचारियों की छुट्टी पर बैन: आयाेग की अनुमति के बगैर नहीं मिलेगा अवकाश, राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेशभर के कलेक्टर्स को जारी किया आदेश

CG SIR: भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में SIR (Special Intensive Revision) विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। एसआईआर में जिन शिक्षकों, अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। आयोग की अनुमति के बगैर इनको अवकाश नहीं मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेशभर के कलेक्टर्स को पत्र लिखकर आदेश के परिपालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है।

CG SIR: शिक्षक व कर्मचारियों की छुट्टी पर बैन: आयाेग की अनुमति के बगैर नहीं मिलेगा अवकाश, राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेशभर के कलेक्टर्स को जारी किया आदेश
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By Radhakishan Sharma

CG SIR: भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में SIR (Special Intensive Revision) विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। एसआईआर में जिन शिक्षकों, अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। आयोग की अनुमति के बगैर इनको अवकाश नहीं मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेशभर के कलेक्टर्स को पत्र लिखकर आदेश के परिपालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। आदेश के बाद भी बिना अनुमति अवकाश पर जाने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी आयोग ने दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेशभर के कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR (Special Intensive Revision) संबंधी कार्य में नियोजित अधिकारियों, कर्मचारियों का अवकाश प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के 27 अक्टूबर, 2025 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR संबंधी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।

आयोग द्वारा जारी पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का कार्य 28 अक्टूबर, 2025 से प्रारंभ होकर 07 फरवरी, 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन की जाएगी।

आयोग के नियंत्रण में रहेंगे अधिकारी व कर्मचारी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी के प्रावधान के तहत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार के संबंध में नियोजित अधिकारी, कर्मचारी निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जायेंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण, और अनुशासन के अधीन रहेंगे।

अवकाश के लिए ये शर्त जरुरी

निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR संबंधी कार्य में नियोजित अधिकारियों, कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृति बिना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के अनुमोदन के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नहीं किया जायेगा।

अतएव निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR (Special Intensive Revision) संबंधी कार्य में नियोजित अधिकारियों / कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुशंसा सहित कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ को प्रेषित किए जाएंगे राज्य निर्वाचन आयोग ने क्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।





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