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CG School News: छत्तीसगढ़ स्कूल शैक्षणिक सेवा भर्ती पदोन्नति नियम में हुआ संशोधन, राज्य सरकार ने राजपत्र में किया प्रकाशित, देखें राजपत्र

CG School News: राजपत्र में प्रकाशित नए नियमों के अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी पब्लिक सहायक संचालक के पद पर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी को 75% पदोन्नति दी जाएगी और 25 प्रतिशत पद प्राचार्य संवर्ग के लिए रखा गया है।

CG School News: छत्तीसगढ़ स्कूल शैक्षणिक सेवा भर्ती पदोन्नति नियम में हुआ संशोधन, राज्य सरकार ने राजपत्र में किया प्रकाशित, देखें राजपत्र
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इमेज सोर्स- गूगल, एडिट बाय- NPG News

By Radhakishan Sharma

14 फरवरी 2026| रायपुर। राजपत्र में प्रकाशित नए नियमों के अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी पब्लिक सहायक संचालक के पद पर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी को 75% पदोन्नति दी जाएगी और 25 प्रतिशत पद प्राचार्य संवर्ग के लिए रखा गया है। 2013 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा के माध्यम से पहली बार सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा आयोजित की गई थी।

सीधी भर्ती के बावजूद सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को केवल 25% पदोन्नति फीडिंग कैडर के रूप में दी जा रही थी। 75% पद प्राचार्य संवर्ग से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जा रहे थे। राज्य में यह एबीईओ एकमात्र संवर्ग था जिन्हें सीधी भर्ती के बावजूद बीईओ के पद पर 75% प्रतिनियुक्ति की जा रही थी और सीधी भर्ती वाले पदोन्नति से वंचित थे।

सीधी भर्ती के बाद बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई। हालांकि प्राचार्य सवर्ग की भांति बीईओ कैडर 90% पदों पर पदोन्नति के लिए एबीईओ संवर्ग की मांग थी, शान द्वारा जारी नए राजपत्र में घोषणा के अनुसार राज्य के 186 ब्लॉक में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के 75 प्रतिशत पद एबीईओ संवर्ग से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। पूर्व में 75 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से प्राचार्य संवर्ग को और 25 % ए बीईओ विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जा रहा था।

मालूम हो एबीईओ कैडर की वरिष्ठता सूची के सबन्ध में राज्य सेवा भर्ती नियम के प्रावधानों के विसंगतियां है, जिन पर स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त आपत्तियों का प्रशासकीय समिति की प्रोसिडिंग के अनुसार छग राज्य सिविल सेवा नियमो के अनुसार परीक्षण प्रक्रियारत है।

राजपत्र के अनुसाार वे व्यक्ति, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना 17 अगस्त, 2012 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 के उपबंधों द्वारा भर्ती किये गये हों तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 08 मार्च 2013 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2013 के द्वारा भर्ती किये गये हैं एवं आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों एवं जिनके द्वारा, नियोक्ता विभाग में रहने का विकल्प नहीं दिया गया है एवं संविलियन के माध्यम से सेवा में शामिल किये गये हों (उपरोक्त खण्ड संविलियन के लिए पात्र पाए गये व्यक्तियों को छोड़कर संविलियन के पश्चात् शून्य समझा जाएगा)।

छत्तीसगढ़ राजपत्र, खास बातें

  • छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
  • दिव्यांगजन व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी.
  • ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी.
  • ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये.
  • ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिती में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.
  • ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा.
  • परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

ऐसा अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा:

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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